Madhepura crime news : पुलिस आईडी और वर्दी पहन वाहन चालकों से पैसे वसूलने वाला फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार; इस तरह सच आया सामने Bihar News: बिहार में अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई, मद्य निषेध विभाग की मदद से होगी निगरानी Bihar Medical College : बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान, सम्राट चौधरी ने 3 साल में पूरा करने की समय सीमा बताई Bihar News: दीघा-एम्स एलिवेटेड रोड से बेली रोड कनेक्शन, नए वैकल्पिक मार्ग से ट्रैफिक घटेगा दबाव Bihar Cabinet Meeting : बिहार कैबिनेट बैठक आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नौकरी, रोजगार और कौशल विकास पर बड़े फैसले होने की संभावना Cancelled Trains: रेलवे ने रद्द की इन रूट्स पर चलने वाली कई ट्रेनें, सफर प्लान करने से पहले यहाँ देखें लिस्ट Sarkari Naukri: बिहार के युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर, वेतन ₹1,12,400 तक.. RJD MLA Chandrashekhar : राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर पर रंगदारी का गंभीर आरोप, सदर थाना में केस दर्ज Bihar News: अनाज दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, RJD उपाध्यक्ष प्रदीप देव गिरफ्तार LIC Recruitment: भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी पाने का मिल रहा मौका, CTC ₹19 लाख तक
05-Dec-2023 04:21 PM
By First Bihar
PATNA: पटना की एक अदालत ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को हाजिर होने को कहा है. ये मामला संपत्ति विरूपण अधिनियम का है. पुलिस ने इस मामले में जमशेद अशरफ को हाजिर होने को कहा था, लेकिन उनके नहीं पेश होने के बाद जमानतीय वारंट जारी किया गया है.
पटना सिटी के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडोधिकारी अमन कुमार की कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी कर पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को पेश होने को कहा है. बता दें कि ये मामला संपत्ति विरूपण अधिनियम का है. पटना की सुलतानगंज थाना पुलिस ने इस मामले में 2015 में केस दर्ज किया था. प्रशासन की ओर से नियुक्ति मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने 10 अक्टूबर 2015 को थाने में केस दर्ज कराया था कि भाजपा नेता जमशेद अशरफ ने प्रशासन की मंजूरी के बगैर पटना सिटी के चौधरी टोला इलाके में होर्डिंग लगाया था.
पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर केस दर्ज किया था और अपनी जांच में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ लगे आरोप को सच पाया था. इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गयी थी. पटना सिटी कोर्ट में 2019 से ही इस मामले की सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा था. उनके हाजिर नहीं होने के बाद कोर्ट की ओर से गैरजमानतीय वारंट जारी कर दिया गया है.