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पटना पुलिस की नयी पहल : SHO बनेंगे महीने में होने वाले पहले अपराध के आइओ, होगा ये काम

पटना पुलिस की नयी पहल : SHO बनेंगे महीने में होने वाले पहले अपराध के आइओ, होगा ये काम

07-May-2023 09:35 AM

By First Bihar

PATNA : राजधानी में तेजी से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर एसएसपी के तरफ से नए दिशा - निर्दश जारी किए गए हैं। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि हर महीने थाना क्षेत्र में होने वाली पहली हत्या, लूट, डकैती व अन्य गंभीर कांडों के आइओ थानेदार बनेंगे। वो मामलों की गंभीरता से जांच करेंगे और अपराधियों को पकड़ कर जल्द से जल्द चार्जशीट सौंपेंगे। 


दरअसल, पिछले दिनों बिहार पुलिस के तरफ से यह तय किया गया था कि अब हर थाने में दो - दो थानेदार होंगे और ये लोग रोटेशन पर काम करेंगे। इसके अलावा थानेदारों को अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे अपराधियों की सूची भी बनाने को कहा गया है जो अंतर जिला अपराधी हैं। ऐसे अपराधी अगर पटना के बाहर भी अपराध करते हैं, तो संबंधित थानेदार को जवाब तलब किया जायेगा। सरकारी और निजी बैकों की सुरक्षा को लेकर भी कई निर्देश दिये गये हैं। 


वहीं, थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे महीने में दो बार बैंकों में लगे सुरक्षा उपकरणों या संसाधनों की जांच करेंगे। वैसे अपराधी जो प्रतिवेदन-2 निकलने के बाद भी फरार चल रहे हैं, उसकी थानावार लिस्ट तैयार की जा रही है। सभी सिटी एसपी को निर्देश दिया गया है कि दो सालों के भीतर हुए वैसे कांड, जिनका उद्भेदन नहीं हुआ है, उनकी सूची बनाकर फरार चल रहे आरोपितों को गिरफ्तार करें।  ऐसे आरोपितों के विरुद्ध हर हफ्ते विशेष छापेमारी अभियान चलेगा, जिसका नेतृत्व संबंधित एएसपी और एसपी करेंगे। 


इसके आलावा अब जेल में मिलने वाले मुलाकातियों पर भी थानेदारों को नजर रखनी पड़ेगी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि थानेदार अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। वह कब जेल से बाहर आया या फिर उससे कौन-कौन मिलने आया इस पर कोई नजर नहीं रखी जाती है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर जेल से निकलने के बाद दोबारा उसी अपराधी ने कोई कांड किया, तो उसकी जवाबदेही थानेदार की होगी। अब उस पर नजर रखने को भी कहा गया है. थानेदार जिन्हें जेल भेजेंगे, उससे मिलने कौन-कौन जेल पहुंच रहा है। इसकी सूची जेल अधिकारियों से लेंगे।  साथ ही मिलने वालों का सत्यापन भी किया जायेगा. वहीं गंभीर कांडों के आरोपित अगर जेल से छूटते हैं, तो 24 घंटे के अंदर चक्रा एप पर अपडेट कर