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पटना की कोर्ट से YouTuber मनीष कश्यप को बड़ी राहत, अब नहीं जाना पड़ेगा तमिलनाडु

पटना की कोर्ट से YouTuber मनीष कश्यप को बड़ी राहत, अब नहीं जाना पड़ेगा तमिलनाडु

08-Aug-2023 03:06 PM

By First Bihar

PATNA: तमिलनाडु में हिंसा का कथित वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीश कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के मनीष को राहत देते हुए कहा है कि अब वह बिहार की जेल में ही रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु की कोर्ट में उसकी पेशी होगी।


मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मनीष कश्यप बिहार में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि अगर तमिलनाडु में कोई सुनवाई होनी होगी तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि मनीष को तमिलनाडु के सभी केस में बेल मिल चुकी, ऐसे में कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और जब तक बेल नहीं होता है तब तक वह पटना के बेउर जेल में रहेंगे।


इससे पहले सोमवार को बेतिया की कोर्ट में एक अन्य मामले में मनीष कश्यप की पेशी हुई थी। पेशी के बाद बेतिया की कोर्ट ने भी मनीष को तमिलनाडु भेजने पर रोक लगा दिया था और उन्हें पटना की बेउर जेल भेज दिया था। EOU ने मनीष के खिलाफ 4 केस दर्ज किए हैं। इसी केस में आज उसकी पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई। सोमवार को मनीष को पुलिस बेतिया में पेशी के बाद पटना लेकर आई थी। उसे रातभर पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। EOU ने केस को लेकर कोर्ट से रिमांड मांगी, जिसपर कोर्ट ने पटना के बेऊर जेल में मनीष को रखने का आदेश दे दिया।


बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मनीष को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश किया था जिसके बाद कोर्ट ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके मनीष कश्यप को वहां से भी राहत नहीं मिल सकी थी।