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चारा घोटाला मामले में लालू की पेशी आज, पटना के स्पेशल कोर्ट में हाजिर होंगे RJD सुप्रीमो

चारा घोटाला मामले में लालू की पेशी आज, पटना के स्पेशल कोर्ट में हाजिर होंगे RJD सुप्रीमो

23-Nov-2021 08:22 AM

PATNA : खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद यादव की आज पटना के स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में लालू समेत 28 आरोपियों की आज पटना के स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट में पेशी के लिए लालू यादव खुद दिल्ली से सोमवार की शाम पटना पहुंच गए। स्पेशल जज प्रजेश कुमार की अदालत ने आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद लालू यादव पटना पहुंचे। 


चारा घोटाले से जुड़े अब तक के सभी मामलों की सुनवाई झारखंड की अदालत में होती रही है। झारखंड की अदालत ने लालू यादव को सजा भी सुना रखी है। सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अब बिहार में चारा घोटाला से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू हो रही है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो को आज इस मामले में कोर्ट के अंदर पेश होना है वह बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा है। बांका ट्रेजरी से फर्जी बिल के जरिए 46 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज प्रजेश कुमार कर रहे हैं। 


चारा घोटाले के इस मामले में लालू यादव के पहले जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, आर के राणा, बेक जूलियस, साधना सिंह, त्रिपुरारी मोहन समेत 16 आरोपियों की पेशी करा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अब तक अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुए थे। यह मामला साल 1996 से चल रहा है। शुरुआत में मुकदमे में 44 अभियुक्त बनाए गए थे लेकिन फिलहाल 28 के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। कोर्ट में लालू यादव की शरीर उपस्थिति नहीं होने पर जज ने नाराजगी जताई थी और निर्देश दिया था कि आज यानी 23 नवंबर को लालू यादव कोर्ट में सशरीर शरीर उपस्थित हों।


आपको बता दें कि पटना में इस मामले के बाद रांची की अदालत में भी लालू यादव के खिलाफ एक मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है। रांची में डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी के मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है। 29 नवंबर से लालू की तरफ से बहस की शुरुआत होगी। लालू यादव चारा घोटाला से जुड़े जिन मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं और सजा का ऐलान हो चुका है उसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर हैं।