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पप्पू यादव को हाईकोर्ट की फटकार- कोर्ट को पॉलिटिकल प्लेटफार्म नहीं बनायें, उच्च न्यायालय ने कहा-पटना के दोषियों को नहीं बख्शेंगे

पप्पू यादव को हाईकोर्ट की फटकार- कोर्ट को पॉलिटिकल प्लेटफार्म नहीं बनायें, उच्च न्यायालय ने कहा-पटना के दोषियों को नहीं बख्शेंगे

16-Oct-2019 01:47 PM

PATNA: पटना में जलजमाव से हुई तबाही को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव आज सीधे हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में पहुंच गये. पप्पू यादव खुद ही कोर्ट में ख़ड़े होकर कार्रवाई की गुहार लगाने लगे. पप्पू यादव की इस हरकत से नाराज कोर्ट ने उन्हें सुनने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वे वकील के माध्यम से याचिका दायर करें तभी सुनवाई होगी. हालांकि पटना की दुर्दशा से नाराज हाईकोर्ट ने कहा है कि पटना के दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा.

पप्पू का कोर्ट में ड्रामा
पूर्व सांसद पप्पू यादव आज पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई कर रही बेंच के सामने पहुंच गये. वे कोर्ट में खड़े होकर पटना में हुई तबाही के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की गुहार लगाने लगे. कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने कोई याचिका दायर की है. जवाब मिला कि वे बगैर याचिका दायर किये ही कोर्ट में पहुंच कर गुहार लगा रहे हैं. नाराज कोर्ट ने उन्हें सुनने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वे वकील के जरिये याचिका दायर करें. तभी उनकी शिकायत पर सुनवाई की जायेगी. नाराज कोर्ट ने कहा कि पप्पू यादव हाईकोर्ट को पॉलिटिकल प्लेटफार्म नहीं बनायें.

कोर्ट ने कहा-पटना के दोषी बख्शे नहीं जायेंगे
हालांकि कोर्ट में आज पटना में जलजमाव को लेकर दायर दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कोर्ट में कई याचिकायें दायर की गयी हैं. जस्टिस शिवाजी पांडेय और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पटना में जलजमाव के लिए दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा. कोर्ट में आज याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने श्याम किशोर शर्मा बनाम राज्य सरकार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए काफी पहले ही पटना में जलनिकासी का बेहतर प्रबंध करने का निर्देश दिया था. पटना की स्थिति सुधारने के लिए कोर्ट ने पहले ही कई आदेश दिये थे लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा. 

18 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना में तबाही पर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता ललित किशोर की तलाश की. लेकिन वे कोर्ट में मौजूद नहीं थे. इसके बाद कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तिथि तय की है.