ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में कहां मिला सूटकेस से युवती का शव? बदमाशों ने लड़की के चेहरे को जलाया Bihar Crime News: बिहार में कहां मिला सूटकेस से युवती का शव? बदमाशों ने लड़की के चेहरे को जलाया Katihar News: 15 सितंबर को पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा, कटिहार की महिलाओं में भारी उत्साह Katihar News: कटिहार में BPSC की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, DM-SP ने एग्जाम सेंटर का किया निरीक्षण Katihar News: कटिहार में BPSC की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, DM-SP ने एग्जाम सेंटर का किया निरीक्षण PM Modi Mother AI Video: पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो बनाने पर एक्शन, कांग्रेस IT सेल के खिलाफ केस दर्ज PM Modi Mother AI Video: पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो बनाने पर एक्शन, कांग्रेस IT सेल के खिलाफ केस दर्ज बिहार में नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड: पुलिस ने 90 युवकों का किया रेस्क्यू, बंगाल-असम के लड़कों को किया हाउस अरेस्ट बिहार में नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड: पुलिस ने 90 युवकों का किया रेस्क्यू, बंगाल-असम के लड़कों को किया हाउस अरेस्ट Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में रमई राम की मौत, ससुराल जाने के दौरान तेज रफ्तार बस ने रौंदा

पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई पूरी, मधेपुरा सेशन कोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व

पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई पूरी, मधेपुरा सेशन कोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व

01-Jun-2021 08:50 AM

PATNA : पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत से जुड़ी इस वक्त की ताजा खबर मधेपुरा से सामने आ रही है। मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। आज सुबह 8:00 बजे सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत दिए जाने के पक्ष में दलील रखी और इसके बाद सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला रिजर्व लिया है।



गौरतलब है कि 32 साल पुराने कथित अपहरण मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से 29 मई को जमानत नहीं मिल पायी थी। इससे पूर्व भी पप्पू यादव की जमानत याचिका उनके ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी। 29 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्र मालवीय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी थी। इस सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी थी। जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि एक जून निर्धारित की थी।


इस दौरान निचली अदालत से केस का रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया गया था। इससे पूर्व मधेपुरा के ACJM कोर्ट में भी पप्पू यादव की जमानत अर्जी लगाई गई थी। जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। मुरलीगंज कांड संख्या 9/89 की सुनवाई के दौरान केस के गवाह भी शामिल हुए थे। जिन्होंने कोर्ट को कहा था कि अपहरण की घटना नहीं हुई थी। ACJM-1 अनूप कुमार सिंह ने पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा था।


इस जमानत याचिका में पप्पू यादव के अधिवक्ता ने उनकी ख़राब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया था। केस की अगली सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गयी थी। पप्पू यादव के अधिवक्ता ने बताया कि केस के सारे अभियुक्त न्यायालय से रिहा हो चुके है। एक मात्र पप्पू यादव ही जेल में हैं। ऐसे में उम्मीद हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा।