ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Teacher: शिक्षा सुधार की दिशा में नीतीश सरकार का बड़ा कदम, 6.5 लाख शिक्षकों को अब सीधा लाभ राजकुमार हत्याकांड:डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी का कोर्ट ने दिया आदेश, 16 जून तक हर हाल में पेश करने को कहा Bihar news: डॉक्टर की पिटाई का मामला: तेजस्वी बोले– “बिहार में हालात तालिबान से भी बदतर” मुजफ्फरपुर रेप कांड: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल Bihar Crime News: रिटायर्ड शिक्षक और पूर्व पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, छापेमारी जारी Bihar Crime News: छात्र का शव बरामद होने से मचा हड़कंप, परिजनों का गंभीर आरोप Bihar Education News: अब JDU दफ्तर में मुश्किल में फंसे शिक्षा मंत्री, इधर-उधर भागना पड़ा ! पुलिस बुलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया, वजह क्या थी जानें... पशु चिकित्सा परिषद् का बनेगा प्रशासनिक भवन, नीतीश सरकार ने 27.68 करोड़ की दी स्वीकृति, कहां बन रहा नया भवन जानें... Road Accident: 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में चालकों की मौत, NH-31 पर 10 KM लंबा जाम Bihar News: पटना के एक CO ने DCLR के साथ की थी गाली गलौज, DM की रिपोर्ट पर सरकार ने किया सस्पेंड

नीतीश सरकार का ऐलान, अब दूसरे राज्य की बहू भी बनेगी बिहार में सरकारी टीचर; ये दस्तावेज होगा जरुरी

नीतीश सरकार का ऐलान, अब दूसरे राज्य की बहू भी बनेगी बिहार में सरकारी टीचर; ये दस्तावेज होगा जरुरी

26-Jun-2023 10:34 AM

By First Bihar

PATNA: बिहार में दूसरे राज्य की बहुओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. विवाहित महिलाए अगर बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहती है तो बन सकती है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम है. 


बता दें दूसरे राज्य में शादी हुई विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ महिला के पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है. यह निर्देश इसलिए लागू किया गया आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.


राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है. जिसको लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उन को उनके पति के आधार पर जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है.


बता दे कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में विवाहित महिलाओं को आवेदन के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. इसको देखते हुये सामान्य प्रशासन विभाग ने पिता की सूचना के आधार पर जाति, निवास, आय और क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है.