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नहीं कम हो रही सासाराम के कांग्रेस कैंडिडेट की मुश्किलें! पीडिता के पिता ने कहा .... जबरदस्ती कराया गया सुलहनामा

 नहीं कम हो रही सासाराम के कांग्रेस कैंडिडेट की मुश्किलें! पीडिता के पिता ने कहा .... जबरदस्ती कराया गया सुलहनामा

15-May-2024 03:24 PM

By First Bihar

SASARAM : बिहार की सासाराम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब यौन शोषण का आरोप लगाने वाले नाबालिग के पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि, उन्हें डरा धमकाकर जबरदस्ती सुलहनामा कराया गया है। उनका कहना है कि उन्हें इस कदर डराया गया है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूं। मेरी जान को भी खतरा है। हालांकि, मनोज राम इन सारे आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। 


इस मामले में पीड़ित पिता ने बताया मैंने कोर्ट और थाने में मनोज राम और उनके बेटे पर केस किया कि मेरी बेटी के साथ इन लोगों द्वारा गलत किया जा रहा है। जिसका एविडेंस सीडी और फोटो है। उसके बाद जिस दिन से मनोज राम के बेटे उज्जवल की गिरफ्तारी हुई उस दिन से मुझे डराया जा रहा है और धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं मुझे भभुआ से चंदौली जबरदस्ती ले जाकर सुलहनामा पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके साथ ही धमकी दी गई थी कि तुमको घर से उठा लेंगे। 


उन्होंने कहा कि  मैं अपने वकील से भी नहीं मिल पा रहा हूं। बीती 9 मई को कोर्ट में तारीख पर गया तो मेरे मम्मी-पापा को धमकी दी गई। धमकियां मिलने की सूचना मैंने पुलिस को दी थी। थाने पर आरोपियों को बुलाया भी गया और स्वीकार भी किया, लेकिन कुदरा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की। 


मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है उसका न्याय मिले, मेरी जान को खतरा है। पूरे घटनाक्रम का सबूत है, इस आधार पर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए. मेरी बेटी नाबालिग है. मेरी एफआईआर भी सबूत के आधार पर दर्ज कराई गई थी /मेरी बेटी मनोज राम के स्कूल में पढ़ती थी, 2 साल पहले ठीक थी, लेकिन एक साल से मेरी बेटी को पूरी तरह से गुमराह कर गलत फायदा उठाया। 


उधर, इस मामले में यौन शोषण के आरोपों पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम ने कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है। इनपर जनता जवाब देगी।  प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चुनाव में राजनीतिक रंजिश के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सारे मामले कानून में चल रहे हैं। कानून स्पष्ट कर देगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं है।