ब्रेकिंग न्यूज़

मुंगेर में करोड़ों की लागत से बना विद्युत शवदाह गृह बंद, लोग खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर इश्क बना मौत का जाल… बेटी के प्यार से भड़के पिता ने रची खौफनाक साजिश, जंगल में लटका मिला प्रेमी जोड़ा गोपालगंज: कृष्णा सिंह हत्याकांड का खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार अब नहीं मिलेगा ‘रेटॉल पेस्ट’… बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन-ऑफलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक नीतीश कुमार का नया आशियाना: 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास का लिया जायजा Bihar News: संदिग्ध हालात में युवक का शव बरामद, कनौजी स्टेडियम के पास मिली लाश; जांच में जुटी पुलिस अब मिनटों में तय होगा सफर, बख्तियारपुर से मोकामा तक बदलने वाली है तस्वीर पति के बाद अब ससुर की जिम्मेदारी? हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए किन हालात में मिलेगा गुजारा भत्ता पटना सिटी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, अवैध रिफिलिंग करते एक गिरफ्तार कांग्रेस जिलाध्यक्ष की लिस्ट में यादवों और ब्राह्मणों का दबदबा, भूमिहार राजपूत पर भारी

Home / news / नगर निकाय चुनाव पर रोक से कोर्ट का इंकार, सरकार से मांगा जवाब

नगर निकाय चुनाव पर रोक से कोर्ट का इंकार, सरकार से मांगा जवाब

03-Sep-2022 07:39 AM

PATNA : नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट के तरफ से इसे इंकार कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अब मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है। 




आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के लिए कल यानी शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। सुनील कुमार ने एक लोकहित याचिका दायर कर निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने की वैधता को चुनौती दी है। 




वरीय अधिवक्ता मृगांग मौली ने याचिकाकर्ता की ओर से अपनी दलील में कहा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दिए गए सप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति को चुनाव में आरक्षण दे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदं निर्धारित किया है उसका पालन न किया जा रहा है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।