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22-Dec-2022 08:24 PM
PATNA: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। मामला 15 मार्च 2016 का है। पटना के बाढ़ अनुमंडल में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पटना के पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गयी है। आरोपी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
आरोपी बाबूल कुमार बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र के खजुरार का रहने वाला है। आरोपी पिछले 6 साल 9 महीने से जेल में बंद है। कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनायी है। ऐसे में अब तीन महीने और उसे जेल में रहना होगा।
नाबालिग से रेप का मामला बाढ़ थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज आरोपी को सजा सुनायी गयी है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता स्कूल परीक्षा देने जा रही थी तभी आरोपी बाबूल ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ बाबूल शादी करना चाहता था। लड़की को लेकर वह पहले पटना गया फिर बेगूसराय ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ तब पुलिस की दबिश से घबराकर आरोपी लड़की के साथ पहुंचा और कोर्ट में सरेंडर किया था।