Reserve Bank of India: इस बैंक को RBI ने किया बंद, क्या आपका भी है अकाउंट तो जान लें पूरी खबर? Bihar Election 2025: प्रधान और तावड़े से नहीं माने चिराग, क्या शाह की कॉल से मानेंगे मोदी के हनुमान Bihar Sand Mining: तीन महीने की बंदी के बाद फिर खुलेगा बालू खनन का रास्ता, जानें कब से गूंजेगी मशीनों की आवाज! PAWAN SINGH : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी पवन सिंह की सुरक्षा, मिली Y प्लस सुरक्षा, बीजेपी इस सीट से लड़ा सकती है चुनाव Bihar Election 2025: बिहार के अंदर इस मामले में भी तेजस्वी से आगे नीकली NDA, इस जगह भी महागठबंधन नहीं दे पा रहा टक्कर Special Vigilance Unit raid : SVU की बड़ी कार्रवाई विद्युत कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति की जांच Bihar Jobs 2025: बिहार में युवाओं के लिए बड़ा मौका, इन पोस्ट पर होगी बहाली; जानिए कैसे भरें फॉर्म और क्या है योग्यता Bihar Politics: 'बिहार चुनाव में पुरे होंगे सपने ...,' रामविलास की बरसी पर बोले चिराग पासवान ...जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी उसे निभाना हमारा लक्ष्य Bihar News: बिहार में यहां भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, वाहन चालक फरार Bihar News: बिहार की इस ट्रेन से छीना गया सुपरफास्ट का टैग, यात्रियों को कई मामलों में फायदा
25-Aug-2021 03:40 PM
PATNA: बिहार के गया जिले में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी हैं। जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच में जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट के समक्ष जो सबूत पेश किये उसके सामने सरकारी पक्ष कमजोर पड़ गया और आखिरकार हाईकोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को जमानत दे दी।
अपने सेवा काल में विवादों से घिरे रहने वाले डीएसपी कमलाकांत प्रसाद पर दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला दर्ज था। पुलिस मुख्यालय में जब मामला संज्ञान में आया तब इसकी जांच करायी गयी तो प्रथमदृष्टा आरोप सही पाया गया था। पुलिस मुख्यालय ने दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित कर दिया है।
वहीं डीएसपी की गिरफ्तारी के लिए दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस तक निकाला गया था। कोर्ट वारंट जारी होने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे। निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी डीएसपी ने पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
गौरतलब है कि 4 साल पहले 2017 में जब कमलाकांत डीएसपी मुख्यालय गया के पद पर कार्यरत थे। उस वक्त उनपर एक नाबालिग को सरकारी क्वार्टर में रखकर दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसकी सूचना डीएसपी की पत्नी ने खुद पुलिस मुख्यालय को दी थी। निलंबन के बाद पीड़िता का बयान गया कोर्ट में 164 के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद डीएसपी की पत्नी, पीडि़ता के बड़ा भाई-भाभी और मां का भी 164 के तहत दर्ज कराया गया था।
इस घटना को लेकर 27 मई 2021 को उनके विरुद्ध महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित भी किया जा चुका है। मामला महिला थाना कांड संख्या 18/ 2021 से जुड़ा हुआ है। बिहार के गया जिले में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्जी को इससे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी।