ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS: "आप बस ऐसा कीजिए… हम आपको 15 से 20 हजार सैलरी वाली नौकरी दिलवा देंगे" – इस तरह करता था फ्रॉड, अब खुला गैंग का राज बेतिया में ठेकेदार के बॉडीगार्ड की संदिग्ध मौत, कमरे में शव मिलने से मचा हड़कंप Bihar News : नीतीश कुमार के इस्तीफे की आ गई तारीख, JDU के कार्यकारी अध्यक्ष ने बता दिया डेट और टाइम; आप भी जान लें रामनवमी में डाकबंगला पर दिखेगा अयोध्या जैसा नजारा, 52 झांकियों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे सम्मानित, श्रीराम चौक की तैयारी कैसी है जानिये? Indian Railway : रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा! ट्रांसफर और इस्तीफे के बाद भी इतने महीने तक मिल सकेगा सरकारी क्वार्टर, जानें नया नियम चाचा ने 2 भाइयों और 1 बहन की गला काटकर की हत्या, खुद भी हुआ घायल, गांव में मातम पसरा Bihar News : बिहार सरकार का बड़ा प्लान! अब छोटे प्लॉट पर भी बनेंगे लग्जरी हाई-राइज फ्लैट्स; जानिए क्या है पूरा प्लान Bihar News: पटना में मामूली विवाद बना बवाल: फायरिंग से मची दहशत, पुलिस ने 21 आरोपियों को दबोचा BIHAR NEWS : 'हम वो विधायक नहीं है जो सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं ...',अनंत सिंह बोले– जनता से नहीं रहेंगे दूर, बेटे के नाम की पोस्टर पर साधी चुप्पी एक झगड़े ने उजाड़ दिया पूरा परिवार: भांजे की हत्या में मामा-मामी समेत 5 गिरफ्तार, रिश्तों पर लगा खून का दाग

Home / news / नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को 10 साल की सज़ा, पॉक्सो कोर्ट...

नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को 10 साल की सज़ा, पॉक्सो कोर्ट ने दस हज़ार का जुर्माना भी लगाया

16-Apr-2021 01:59 PM

BHAGALPUR : भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को दस साल की कैद और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड देने की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत में दुष्कर्म के आरोपी अमर कुमार को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है. 


बता दें कि घटना 28 दिसंबर 2015 की है. इसाकचक थाना क्षेत्र में आरोपी अमर कुमार ने अपने ही घर के आंगन में खेल रही बच्ची को शाम के समय घर में अकेली बच्ची के होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बाद में बच्ची ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी जिसके बाद इसाकचक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.


इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत ने आरोपी अमर कुमार को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है. हालांकि पीड़ित पक्ष को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये मुआवजा देने की भी बात कही गई है.