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मृतक पर बिजली चोरी का मामला दर्ज, 5 साल पहले हो चुकी थी मौत

मृतक पर बिजली चोरी का मामला दर्ज, 5 साल पहले हो चुकी थी मौत

12-Dec-2022 04:02 PM

By AKASH KUMAR

AURANGABAD: बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है। पांच साल पहले जिस उपभोक्ता की मौत हो चुकी थी उसके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया है। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से इलाके के लोग भी हैरान हैं।


विद्युत विभाग का यह कारनामा बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड का है जहां चिल्हकी बिगहा गांव के रहने वाले स्व. रामदेव ठाकुर पर बिजली विभाग ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए अम्बा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतक रामदेव ठाकुर पर 21 हजार 302 रूपये का जुर्माना लगाया है। 


आश्चर्च की बात तो यह है कि रामदेव ठाकुर की मौत 5 साल पहले ही हो गयी थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब थाने में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में अम्बा पुलिस मामले की जांच करने बिगहा गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही पुलिस ने जब रामदेव ठाकुर को खोजा और जब ग्रामीणों ने बताया कि अब वे इस दुनियां में नहीं हैं। लोगों की बातें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गयी। पुलिस को भी यह लगने लगा कि वे किस पचड़े में पड़ गये। जो व्यक्ति जिंदा नहीं हो उसके खिलाफ ही बिजली विभाग ने केस दर्ज कर दिया। 


वहीं अम्बा थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि बिजली विभाग, कुटुम्बा के कनीय अभियंता प्रिय कंचन कुमार निराला ने 3 दिसम्बर को चिल्हकी बिगहा निवासी रामदेव ठाकुर समेत 3 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करायी थी। जिसके आलोक में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी संख्या-294/22 दर्ज की गई। मामले की जांच करने जब एएसआई पंकज झा सोमवार को चिल्हकी बिगहा गांव पहुंचे तो गांव वालों से जानकारी मिली कि रामदेव ठाकुर की पांच साल पहले ही मौत हो चुकी है। 


पुलिस ने इस बात की जानकारी बिजली विभाग के कनीय अभियंता को दी। वहीं विद्युत विभाग के कनीय अभियंता ने बताया कि बिजली विभाग के धावा दल ने जिस परिसर में छापेमारी की थी, उस परिसर में विद्युत कनेक्शन रामदेव ठाकुर के नाम पर था। इस कनेक्शन को 18 हजार 266 रूपयें बिल बकाया होने पर डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि कनेक्शन नंबर 23050011801 को डिस्कनेक्ट कर देने के बावजूद बिजली का इस्तेमाल कर विद्युत राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही थी। 


मामले में विभाग 21 हजार 302 रूपयें के विद्युत राजस्व की क्षति हुई है। इसी आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार गांव में छापेमारी के दौरान धावा को किसी ने यह नहीं बताया कि कनेक्शन धारक रामदेव ठाकुर की पहले ही मौत हो चुकी है। पहले यह जानकारी मिल जाती तो मामला उस परिसर में रह रहे लोगों पर दर्ज होता। इस मामले में विभाग के वरीय अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।


AURANGABAD: बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है। पांच साल पहले जिस उपभोक्ता की मौत हो चुकी थी उसके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया है। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से इलाके के लोग भी हैरान हैं।


विद्युत विभाग का यह कारनामा बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड का है जहां चिल्हकी बिगहा गांव के रहने वाले स्व. रामदेव ठाकुर पर बिजली विभाग ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए अम्बा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतक रामदेव ठाकुर पर 21 हजार 302 रूपये का जुर्माना लगाया है। 


आश्चर्च की बात तो यह है कि रामदेव ठाकुर की मौत 5 साल पहले ही हो गयी थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब थाने में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में अम्बा पुलिस मामले की जांच करने बिगहा गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही पुलिस ने जब रामदेव ठाकुर को खोजा और जब ग्रामीणों ने बताया कि अब वे इस दुनियां में नहीं हैं। लोगों की बातें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गयी। पुलिस को भी यह लगने लगा कि वे किस पचड़े में पड़ गये। जो व्यक्ति जिंदा नहीं हो उसके खिलाफ ही बिजली विभाग ने केस दर्ज कर दिया। 


वहीं अम्बा थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि बिजली विभाग, कुटुम्बा के कनीय अभियंता प्रिय कंचन कुमार निराला ने 3 दिसम्बर को चिल्हकी बिगहा निवासी रामदेव ठाकुर समेत 3 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करायी थी। जिसके आलोक में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी संख्या-294/22 दर्ज की गई। मामले की जांच करने जब एएसआई पंकज झा सोमवार को चिल्हकी बिगहा गांव पहुंचे तो गांव वालों से जानकारी मिली कि रामदेव ठाकुर की पांच साल पहले ही मौत हो चुकी है। 


पुलिस ने इस बात की जानकारी बिजली विभाग के कनीय अभियंता को दी। वहीं विद्युत विभाग के कनीय अभियंता ने बताया कि बिजली विभाग के धावा दल ने जिस परिसर में छापेमारी की थी, उस परिसर में विद्युत कनेक्शन रामदेव ठाकुर के नाम पर था। इस कनेक्शन को 18 हजार 266 रूपयें बिल बकाया होने पर डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि कनेक्शन नंबर 23050011801 को डिस्कनेक्ट कर देने के बावजूद बिजली का इस्तेमाल कर विद्युत राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही थी। 


मामले में विभाग 21 हजार 302 रूपयें के विद्युत राजस्व की क्षति हुई है। इसी आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार गांव में छापेमारी के दौरान धावा को किसी ने यह नहीं बताया कि कनेक्शन धारक रामदेव ठाकुर की पहले ही मौत हो चुकी है। पहले यह जानकारी मिल जाती तो मामला उस परिसर में रह रहे लोगों पर दर्ज होता। इस मामले में विभाग के वरीय अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।