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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के नेता को बड़ी राहत, SC ने बढ़ाई अंतरिम जमानत की मियाद

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के नेता को बड़ी राहत, SC ने बढ़ाई अंतरिम जमानत की मियाद

19-Oct-2023 03:45 PM

By First Bihar

DESK : दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र कुमार जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि छह नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसी तारीख को सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुनवाई होगी। जस्टिस एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक सिंघवी की ओर से याचिका पर सुनवाई की।


दरअसल, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी कह पीठ ने 10 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा- मामले को 06 नवंबर, 2023 को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध किया जाए। हम पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा रहे हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को नौ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। पिछली सुनवाई पर अदालत ने जैन से कहा था कि कार्यवाही को लंबित रखने के लिए इस सुनवाई को हथकंडा नहीं बनाया जाना चाहिए।


मालूम हो कि, ईडी ने सर्वोच्च अदालत में दावा किया था कि AAP नेता सत्येंद्र जैन निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार तारीखों के स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट से करीब 16 तारीखें ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।


उधर, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मनीलॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आप नेता सत्येंद्र जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मिली थी।