Bihar Crime News: सड़क किनारे अधेड़ का शव बरामद, बीती रात मछली पार्टी में हुआ था शामिल land registration Bihar: डिजिटल निबंधन से जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ तेज, तीन महीने में हुए इतने आवेदन Bihar Crime News: महिला पुलिसकर्मी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर Bihar News: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, इस ट्रिक से पैदावार कीजिए दोगुनी; खाद खरीदने की टेंशन खत्म Patna News: पटना के नए SSP बने कार्तिकेय शर्मा, जानिए... राजधानी में क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती? Road Accident: अमेठी में एंबुलेंस-पिकअप की भीषण टक्कर, बिहार के 5 लोगों की मौत Kedarnath Helicopter Crash: गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 लोगों की मौत Bihar News: भीषण अगलगी में ट्रैक्टर और कार जलकर खाक, लाखों का नुकसान Bihar News: ACS सिद्धार्थ का नया फरमान, बिहार के हर सरकारी स्कूल में अब होगा यह नया काम Bihar News: सरकार घटाने जा रही पटना सचिवालय घंटा घर की लंबाई? आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?
21-Jul-2023 12:33 PM
By First Bihar
DESK : मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इस मामले में गुजरात सरकार को 10 दिनों में जवाब देने के लिए भी कहा है। इस मामले में अब चार अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है।
दरअसल, राहुल गांधी द्वारा एक जनसभा में मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर बताए जाने के मामले में गुजरात की एक अदालत ने मानहानि से जुड़े मामले में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद राहुल गांधी के तरफ से इसको लेकर वहां गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन, गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। जिसके बाद राहुल ने सात जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक पुर्नेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
मालूम हो कि,राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है ? इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया थ। इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
आपको बता दें कि, राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने दोषसिद्धि (दो साल की सजा) पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था।