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04-Aug-2023 04:41 PM
By VISHWAJIT ANAND
PATNA : न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। न्याय मिला है। फैसला अच्छा हुआ है। राहुल गांधी के पक्ष में हुआ है। यह सबके लिए हुआ है। यह जो कानून बन गया यह सबके लिए हुआ। हां लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी वापस से कोर्ट में जाएंगे जरूर जाएंगे। जब कोर्ट से न्याय मिल गया तो क्यों नहीं जाएंगे।
दरअसल, राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 'जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।' हालांकि, सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है।
मालूम हो कि, राहुल ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली सुनवाई 21 जुलाई को की थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल से जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद 2 अगस्त को फिर बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद 4 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख लिया।