ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Energy News : बिहार में इस सरकारी कंपनी का जल्द आएगा IPO, ऑफिसर ने किया कन्फर्म; NSE में होगी लिस्टिंग ‘NDA ने चुनाव जीतने के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली का 'झुनझुना' थमाया’, विद्युत दरों में बढ़ोतरी पर भड़के मुकेश सहनी ‘NDA ने चुनाव जीतने के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली का 'झुनझुना' थमाया’, विद्युत दरों में बढ़ोतरी पर भड़के मुकेश सहनी Ganga Aarti : बिहार में बनारस जैसा नजारा! पटना के घाटों पर शुरू होगी भव्य गंगा महाआरती, जानिए कब और कहां क्या आपका चेहरा भी धूप में रहने से पड़ गया है काला? बिना पार्लर जाए अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय और लौटाएं त्वचा की खोई हुई निखार बड़ा ऐलान: अगली कैबिनेट में डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक, कई मेडिकल कॉलेजों को PPP मोड पर लाने की तैयारी..पॉलिसी बनाने पर काम शुरू, बड़े डॉक्टरों से मांगा गया सहयोग Census 2026 : अब सरकार जानेगी आपकी हर आदत, लिव-इन कपल्स को भी मिलेगा शादीशुदा दर्जा! घर में कितना अनाज यह भी बताना होगा इश्क, इंतकाम और कत्ल… ‘लेडी किलर’ की सनसनीखेज दास्तान, बिहार में दादा-पोती की हत्या का सच उजागर BIHAR NEWS : बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव! अब सरकारी स्कूल में नहीं होगा यह काम; पंचायती राज विभाग ने जारी किया निर्देश Bihar Crime News: अर्धनग्न हालत में खेत से मिला युवती का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका; इलाके में सनसनी

Home / news / MLC रीतलाल यादव को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग के में मिली राहत

MLC रीतलाल यादव को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग के में मिली राहत

18-Aug-2020 11:54 AM

PATNA : एमएलसी रीतलाल यादव को राहत मिलने की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रीतलाल यादव के खिलाफ जो मामला चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने उनको राहत दी है। इस राहत के बाद रीतलाल यादव अब जेल से बाहर आ सकते हैं।


पटना हाइकोर्ट ने एमएलसी रीतलाल यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इस मामलें में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने रीतलाल यादव की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने सुनवाई के दौरान बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलें में अधिकतम सजा 7 वर्षों की होती हैं, जबकि रीतलाल यादव इस मामलें 7 वर्ष से अधिक समय से जेल में रह चुके हैं। इसलिए, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस मामलें में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है।