ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: दीघा-कोइलवर फोरलेन निर्माण में खर्च होंगे 5500 करोड़, इतने साल में पूरा होगा काम; मॉडल तय बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर, पहले दिन चार जनसभाओं को किया संबोधित छपरा और सीवान पहुंचे तेजस्वी यादव ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से हर संभव मदद का किया वादा BIHAR: मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट से होगी आपूर्ति बिहार में MSP पर दलहन-तेलहन खरीद के लिए नई व्यवस्था होगी लागू, बाजार मूल्य की अनिश्चितता से किसानों को मिलेगी राहत Bihar Crime News: बिहार में लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली, घर लौटने के दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में घेरा Bihar News: बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की होगी स्थापना, 200 एकड़ में लगेगा उद्योग...500 लोगों को रोजगार Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान

मौसा बना गया था पति, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 6 सालों से दे रहा था गंदे कामों को अंजाम

मौसा बना गया था पति, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 6 सालों से दे रहा था गंदे कामों को अंजाम

05-Nov-2022 10:41 AM

GAYA : बिहार के गया से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पीड़िता के सगा मौसा को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त सत्यव्रत अशोक उर्फ पप्पू शर्मा को जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपया जुर्माना भी सरकार को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने रिश्ते के साथ विश्वासघात किया है। 


मिली जानकारी के अनुसार, अभियुक्त सत्यव्रत अशोक उर्फ पप्पू शर्मा 2015 से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई स्थानों पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा । बाद में वह शादी करने से इनकार कर दिया था। शादी से इनकार करने के पश्चात पीड़िता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद इस बात की भनक मिलने पर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बाद में शादी भी कर लिया था। जिसके बाद इस मामले में पीड़िता के परिजन सहित अभियोजन पक्ष से छह लोगों की गवाही हुई। यह मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 356/ 2018 से जुड़ा है ।


इस मामले में सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता युगल किशोर प्रसाद एवं पीड़िता की ओर से मुकेश कुमार ने बहस किया। सत्यव्रत अशोक उर्फ पप्पू शर्मा विष्णुपद थाना क्षेत्र के बंगाली आश्रम मोहल्ले का रहने वाला है। वह पहले से ही शादीशुदा है एवं दो बच्चों का पिता भी है। मामले में विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस किया।