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लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ सकती हैं लालू-राबड़ी की मुश्किलें, आज CBI दाखिल कर सकती है अंतिम चार्जशीट; कोर्ट का है आदेश

लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ सकती हैं लालू-राबड़ी की मुश्किलें, आज CBI दाखिल कर सकती है अंतिम चार्जशीट; कोर्ट का है आदेश

07-Jun-2024 11:48 AM

By First Bihar

PATNA : लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को आज अंतिम चार्जशीट दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई द्वारा हर तारीख पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर भी नाराजगी जताई थी। उसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस  मामले में अंतिम चार्जशीट 7 जून को दाखिल किया जाए। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य आरोपी हैं। ऐसे में अब इस मामले में यदि सीबीआई के चार्जशीट में लालू परिवार के खिलाफ कुछ लिखा जाता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। 


दरअसल, लैंड फॉर जॉब केस 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन हस्तांतरित के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाईं। CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरुप नहीं थीं। अब लैंड फॉर जॉब के इसी मामले में कोर्ट ने CBI को आखिरी और कन्क्लुडिंग चार्जशीट दाखिल करने के लिए 7 जून तक का वक्त दिया है।


इसकी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बार नाराजगी भी जताई  थीऔर CBI के यह कहने कि चार्जशीट दाखिल किए जाने का अंतिम चरण में है, कहा कि हर बार सुनवाई पर यही कहा जाता है। 7 जून तक अब चार्जशीट दाखिल कर ही दी जाए। इस मामले में ईडी लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव आदि को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है।


आपको बताते चलें कि, सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब केस में पहली चार्जशीट दायर की थी। इसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद 15 मार्च 2023 को उन्हें जमानत दे दी गई। जांच एजेंसी ने 3 जुलाई 2023 को इस केस में सप्लीमेंट्री यानी दूसरी चार्जशीट दायर की। इसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया। 4 अक्टूबर को सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई। अब अगले महीने यानी मार्च 2024 में इस केस की तीसरी और आखिरी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।