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लगवा दूंगा तुम्हारी नौकरी…’ झांसा देकर CO ने ऑफिस में किया गैंगरेप; कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ केस

लगवा दूंगा तुम्हारी नौकरी…’ झांसा देकर CO ने ऑफिस में किया गैंगरेप; कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ केस

14-Dec-2023 11:33 AM

By MANOJ KUMAR

MUZAFFARPUR : इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से निकल कर सामने आ रही है। जहां एक युवती के द्वारा एक सीओ पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, जिसमे बताया गया की सीओ एक युवती को नौकरी का परलोभन देकर उसके साथ गैंगरेप किया है। इस घटना के बाद पुरे प्रसाशनिक महकमे में गमागहमी का माहौल कायम हो गया है। 


मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के कांटी सीओ राजशेखर, कर्मचारी मुमताज एवं जितेन्द्र कुमार के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों पर कोर्ट के आदेश पर कांटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अब पुलिस इस मामले में सीओ व कर्मचारियों पर लगे गैंगरेप व यौन शोषण के आरोप की जांच करेगी। मिठनपुरा थाना इलाके की एक 22 वर्षीया युवती ने सीओ पर आरोप लगाया है। 


वहीं, इस मामले में पीड़िता ने  उसे नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने और आवास पर बुलाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाते हुए बीते चार अक्टूबर को पश्चिमी एसीजेएम-1 के कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। जिस मामले में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने वकालत की थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की एफआईआर दर्ज कर छानबीन करने का आदेश कांटी पुलिस को दिया था।


 युवती का आरोप है कि आठ अगस्त 2023 को सीओ ने अपने कार्यालय में नौकरी का प्रलोभन देकर बुलाया। कार्यालय में गई तो उसका यौन शोषण किया गया। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को सीओ ने अपने आवास पर बुलाया। वहां तीनों आरोपियों ने भय दिखा गैंगरेप किया। धमकी दी कि किसी से कुछ भी कहा तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद वह लगातार दौड़ती रही, लेकिन नौकरी नहीं मिली। थाने में शिकायत की पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तब उसने कोर्ट में परिवाद दायर कराया। जसिके बाद अब मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।


पीड़िता ने इस मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में अंचल अधिकारी सहित तीन लोग को आरोपी बनाते हुए एक परिवाद दर्ज कराया था और उसमे आईपीसी की धाराओं में 376,376-(C)सी, 376(E) ई और 376(D) डी के तहत परिवाद दर्ज़ किया गया, जहां से कोर्ट के आदेश पर कांटी थाना ने एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे का एक्शन किया जा रहा है। 


उधर, इस मामले में मामले की जानकारी देते हुए उक्त पीड़िता के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया है कि  मिठनपुरा थाना क्षेत्र की पीड़िता के द्वारा यह बताया गया था नौकरी देने के नाम पर कांटी प्रखंड में वर्तमान में कार्यरत अंचल अधिकारी राज शेखर और अन्य दो एटॉर्नी के द्वारा नौकरी देने के लिए बुलाया गया था और फिर उसके साथ में दुष्कर्म की गई है और उसके बाद धमकी दी गई थी। जिसके बाद 4 अक्टूबर 2023 के दिन सीजेएम की कोर्ट में मामला दर्ज कराया। जिसके बाद अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांटी थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके बाद कांटी थाना में अंचल अधिकारी राज शेखर सहित अन्य दो एटर्नी पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।