पुलिस की चौकसी पर उठा सवाल: मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों का दुस्साहस देखिये, गैस कटर से SBI ATM काटकर 25 लाख उड़ाए तेजस राजधानी एक्सप्रेस में परोसा गया खराब खाना, यात्रियों का आरोप—शिकायत पर बोला स्टाफ “कंप्लेन कही भी कर लो कुछ नहीं होगा” अच्छी नौकरी करने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जानिये कौन है प्रमोद निषाद?..जिसने 19 हजार फर्जी आधार कार्ड का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जमुई में महादलित युवक को नंगा करके पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल IndiGo Flight News: इंडिगो की उड़ानों का रद्द होने का सिलसिला जारी, पटना से 8 फ्लाइट कल कैंसिल आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU अगुवानी–सुल्तानगंज पुल का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण, मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य Pawan Singh Threat Case: ‘हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं, पवन सिंह को धमकी नहीं दी’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो आया सामने
03-Dec-2019 08:55 PM
DARBHANGA : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के विशेषज्ञ संजय अग्रवाल की अदालत ने एक नाबालिक के साथ छेड़खानी के मामले में तीन आरोपियों को अनोखी शर्तो पर जमानत दी है। जेल से बाहर आने पर तीनों को लगातार 15 दिनों तक पीड़िता से माफी मांगनी होगी। इसके अलावा दो स्थानीय विद्यालय राम शृंगारी कन्या हाई स्कूल कमतौल में 8 दिन तक तथा जेएम हाई स्कूल कमतौल में 7 दिनों तक जाकर स्कूल की साफ-सफाई के साथ ही पीड़िता छात्रों से माफी मांगेंगे।
दरअसल 17 नवंबर को कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी गांव के एक छात्र पढ़ने जा रही थी। उसी क्रम में गंदी नीयत से घेरकर उसके साथ छेड़खानी की गई। जिसके बाद इस घटना की प्राथमिकी कमतौल थाना में दर्ज कराई गई। जिसमें अहियारी उत्तरी निवासी हसमत खां, अकबर अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बनाते हुए सभी आरोपी को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को जेल भेज दिया गया।
वहीं पक्षकार के वकील विपिन कुमार ने कहा कि अभियुक्त हसमत खां और अकबर अफजल की ओर से प्रथम एडीजी सह के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी सोमवार को दाखिल की गई थी। जिसमें अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उपयुक्त तीनों अभियुक्तों को सशर्त जमानत देते हुए, आदेश दिया है कि तीनों आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से स्कूल जाकर वहां की साफ-सफाई करेंगे और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक को उपयुक्त अभियुक्तों का 15 दिनों बाद अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का भी आदेश पारित किया है।