RSS: ‘सोने की चिड़िया’ नहीं, भारत को अब ‘शेर’ बनना है, दुनिया को सिर्फ शक्ति की भाषा समझ आती है: मोहन भागवत Bihar News: हमेशा के लिए बदल जाएगी बिहार के इस जिले की तस्वीर, 106 योजनाओं पर खर्च होंगे ₹59 करोड़ Bihar News: 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार होंगे कम मतदाता, पिछली बार 2005 में हुआ था ऐसा INDvsENG: टेस्ट क्रिकेट में भारत ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 148 साल से नहीं हुआ था यह कारनामा Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट, वज्रपात को लेकर भी IMD ने किया सावधान अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समस्तीपुर में भर्ती फतुहा में पुनपुन नदी में नाव पलटी, दो लापता; 18 लोग तैरकर बचे नीसा देवगन बनीं ग्रेजुएट, काजोल ने चिल्लाकर कहा.. ‘कम ऑन बेबी’, वीडियो वायरल अरवल: हत्या के दो फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 30 दिन में सरेंडर का आदेश बिहार में शराब तस्करी का खेल जारी: अंडे की कैरेट के बीच छिपाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी 3132 लीटर विदेशी शराब, ट्रक जब्त
08-Oct-2021 08:55 AM
PATNA : लंबे अरसे से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बिहार में कृषि पदाधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने 417 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए रिजल्ट पर लगी रोक को हटा लिया है. 7 साल से यह मामला कोर्ट में लंबित था लेकिन अब जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा.
बिहार में 7 साल से लंबित 417 कृषि पदाधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुआ है. 3 साल पहले पटना हाईकोर्ट ने इससे चयन प्रक्रिया के अंतिम रिजल्ट के जारी होने पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए रिजल्ट से रोक हटा ली है. कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने का भी आदेश दिया है.
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राकेश कुमार समेत अन्य की रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को दिशा निर्देश दिया है कि कृषि पदाधिकारियों की लंबित रिजल्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
बुधवार को इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हुई. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट में पक्ष रखा. महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.