ब्रेकिंग न्यूज़

“वो तुम्हें भी छोड़ देगा…” मंडप में पहुंचा सौतन का मैसेज, विदाई से पहले ही दुल्हन ने तोड़ दी शादी बिहार में पुरानी रंजिश से खूनी खेल! मां-बेटा पर चाकूबाजी, दोनों गंभीर रूप से घायल Bihar News : बिहार चुनाव का ‘करोड़ों वाला’ सच, रिपोर्ट सामने आते ही चर्चा तेज; आंकड़े बता रहे दिलचस्प कहानी Bihar News : होली के बाद फिर बढ़ा पलायन, ट्रेन में टिकट नहीं मिलने पर इस तरह भी जा सकते हैं दिल्ली ; परिवहन विभाग दे रही यह सुविधा हॉस्पिटल में घुसकर दबंगई, ऑफिसर को जमकर पीटा, सोने की चेन भी लूट ले गए बदमाश Bihar news : बिहार के इस जिले में 40 तंबुओं में 200 संदिग्धों का डेरा, विदेशी होने की आशंका; एसआईटी ने शुरू की जांच Bihar Circle Office Strike : आय-निवास, बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट से लेकर दाखिल-खारिज सहित 20 काम प्रभावित, पढ़िए क्या है मामला Bihar Parking Rule: सड़क पर चलते वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली बंद, नगर निकायों को सरकार का निर्देश Bihar Transport Alert: 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों के लिए चेतावनी, तुरंत लगवाएं HSRP नंबर प्लेट वरना होगी कार्रवाई UPSC Fake Claim : बिहार में एक और कारनामा: युवक ने UPSC पास होने का फर्जी दावा किया, विधायक- थानेदार से हुआ सम्मानित, भेद खुला तो दिल्ली भागा

‘अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर’ : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट

16-May-2024 02:15 PM

By First Bihar

DELHI : दिल्ली शराब नीति केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केजरीवार को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।


दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बीते 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल 50 दिनों तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इस बीच उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।


केजरीवाल की इस याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। 


इस दौरान उन्होंने कोर्ट को केजरीवाल के उस बयान के बारे में भी बताया, जिसमें दिल्ली के सीएम ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को वोट किया तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। जिसपर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा साफ आदेश है कि दो जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।