ब्रेकिंग न्यूज़

गोपालगंज से बड़ी खबर: नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, तलाश जारी Bihar Co Suspend: 'मंत्री' को गलत जानकारी देना CO को पड़ा महंगा, दो अधिकारी सस्पेंड CHAPRA: शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे VIP के प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से मिलकर हरसंभव मदद का दिया भरोसा BIHAR: जहानाबाद जेल में तैनात महिला सिपाही ने की आत्महत्या, कटिहार की रहने वाली थी शिवानी, एक महीने में यह तीसरी घटना Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल Bihar News: अब गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, बिहार सरकार खोलेगी 144 नई शाखाएं; होगा रोजगार का श्रृजन BIHAR: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शहीद इम्तियाज को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान को किया नमन Life Style: गर्मी में सेहत का असली साथी है बेल का शरबत, ये 5 फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान Punganur cow: दुनिया की सबसे छोटी पुंगनूर गाय की खूबियाँ सुनकर उड़ जाएंगे होश, ऋषि-मुनि भी इस गाय को पालते थे! Success Story: विदेश में पढ़े इस युवक ने छोले-कुलचे को बनाया ब्रांड, अब कमा रहे हैं करोडों रुपए; जानिए...अनोखी स्टार्टअप की जर्नी

‘अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर’ : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट

‘अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर’ : गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट

16-May-2024 02:15 PM

By First Bihar

DELHI : दिल्ली शराब नीति केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केजरीवार को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।


दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बीते 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल 50 दिनों तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इस बीच उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।


केजरीवाल की इस याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। 


इस दौरान उन्होंने कोर्ट को केजरीवाल के उस बयान के बारे में भी बताया, जिसमें दिल्ली के सीएम ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को वोट किया तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। जिसपर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा साफ आदेश है कि दो जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।