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कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोई वारंट नहीं, पटना SSP बोले- नहीं गिरफ्तार होंगे पूर्व मंत्री

कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोई वारंट नहीं, पटना SSP बोले- नहीं गिरफ्तार होंगे पूर्व मंत्री

09-Oct-2022 12:04 PM

PATNA : अपहरण के मामले में फंसे बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बड़ा बयान दिया है। एसएसपी ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट में कार्तिकेय सिंह की एंटीसिपेटरी बेल का मामला लंबित है। ऐसे में तबतक के लिए निचली अदालत ने कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एसएसपी ने कहा कि कि फिलहाल कार्तिकेय सिंह पर किसी तरह का कोई वारंट नहीं है।


दरअसल, शनिवार को मीडिया में कार्तिकेय सिंह की एक फोटो वायरल हुई थी जिसपर विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़ा किया था। बीजेपी ने पटना पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह के खिलाफ कोर्ट में वारंट जारी है. बावजूद इसके वे खुलेआम घूम रहे हैं। इसके साथ ही कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को देखते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपना एक लिखित बयान जारी किया है। एसएसपी ने कहा है कि पूर्व मंत्री ने कोर्ट में जो जमानत याचिका दाखिल की थी उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।


एसएसपी ने कहा है कि पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में बहुत सारी खबरें चारों ओर तैर रही हैं। कार्तिक सिंह के खिलाफ एक सितंबर को कोर्ट से जारी जमानती वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में वापस कर दिया था। पुलिस की तरफ से आगे की प्रक्रिया जारी रखने के लिए आवेदन दिया गया था। इसी दौरान पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह ने पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि इस आवेदन के आधार पर, दानापुर की अदालत ने कार्यवाही को निलंबित करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।


एसएसपी ने कहा है कि कार्तिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका का हाई कोर्ट द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता, तब तक कार्यवाही स्थगित रहेगी। फिलहाल उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कार्तिक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एसएसपी के मुताबिक कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी और वारंट को लेकर 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।