Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार का बेगूसराय दौरा, मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात Bihar News: VTR के जंगलों में लगी भीषण आग, वन्यजीवों की जान पर मंडराया खतरा Bihar News: बिहार में भीषण सड़क हादसा, चार साल के मासूम की मौत, पांच लोग घायल Bihar Crime News: बिहार में यूरिया लदे ट्रक को ले भागे बदमाश, CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात Bihar News: राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, मानसून से पहले सरकार देने जा रही बड़ी राहत; जान लीजिए.. Bihar News: राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, मानसून से पहले सरकार देने जा रही बड़ी राहत; जान लीजिए.. Train News: बिहार के इस स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन, इन जिलों के लोगों की परेशानी हुई दूर Train News: बिहार के इस स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन, इन जिलों के लोगों की परेशानी हुई दूर Bihar Crime News: निगरानी की गिरफ्त में आया बिहार का घूसखोर दारोगा, 5 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ अरेस्ट Bihar News: बिहार में खनिज संपदा की खोज पर सरकार का फोकस, खान एवं भूतत्व विभाग की कार्यशाला में हुआ मंथन
28-Aug-2023 08:15 AM
By First Bihar
PATNA : जातीय गणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हफ्ते का समय मांगा था उनकी मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद अब आज इस मामले में सुनवाई होनी है।
तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि हम इस पक्ष या उसे पक्ष की ओर से नहीं है लेकिन इस प्रक्रिया के कुछ नतीजे होते हैं इसलिए हम अपना सब मिशन दाखिल करना चाहते हैं इसके लिए हमें एक सप्ताह का समय दिया जाए इसके बाद कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की थी जिसके बाद अब आज यानी 28 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है।
मालूम हो कि, पटना हाई कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में याचिका करता के वकील की तरफ से यह अपील की गई है कि कोर्ट राज्य सरकार को डाटा रिलीज नहीं करने का निर्देश जारी करें।
वहीं, इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से यह भी बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किया जा रहे हैं। इसके बाद यात्रा के वकील ने बिहार में हो रही जाती है गणना का आंकड़ा रिलीज नहीं करने का मांग सुप्रीम कोर्ट से किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बिहार सरकार का पक्ष सुनने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।