Bihar News: बिहार में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मजदूर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर Bihar News: बिहार में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मजदूर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर India Largest Airport: यहां मौजूद है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे भी इसके सामने हैं फेल Jacob Bethell: 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा इंग्लैंड का यह नौजवान क्रिकेटर, अचानक इस फैसले से हैरान हुए तमाम क्रिकेट फैंस Bihar News: 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज पूरी तरह ठप; सहकारिता मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन Krishna Janmashtami 2025: आज है कृष्ण जन्माष्टमी, जानें... कैसे करें बाल गोपाल का श्रृंगार और प्रसाद अर्पित AMCA: 5वीं पीढ़ी का देसी फाइटर जेट जल्द भरेगा उड़ान, राफेल, Su-57 और F-35 को मिलेगी कड़ी टक्कर ऑस्ट्रेलिया को पहला विश्वकप जिताने वाले Bob Simpson का निधन, कई दिग्गज क्रिकेटर इन्हें मानते थे अपना गुरु Bihar Weather: बिहार के 15+ जिलों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी Bihar News: एक्सरसाइज के दौरान सातवीं के छात्र को आया हार्ट अटैक, देखते ही देखते चली गई जान
15-Feb-2022 02:14 PM
DESK: चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में CBI की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 99 आरोपियों में साक्ष्य के अभाव में 24 को बरी किया गया जबकि 38 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गयी। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को होटवार जेल भेजा गया है। जहां कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें रिम्स भेजा जाएगा।
डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। लालू समेत 41 आरोपियों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। लालू की स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें होटवार जेल भेजे जाने का फैसला लिया। फिलहाल लालू जेल में रहेंगे। उसके बाद ही उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाएगा।
लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है. नंद किशोर प्रसाद को तीन साल की सजा, अशोक कुमार यादव को तीन साल की सजा मिली है.लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है.
बाकी 24 लोगों को साक्ष्य जे आभाव में बरी कर दिया गया है. जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं.