ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: नौकरी और सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी, खगड़िया में साइबर ठग गिरफ्तार छपरा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष पर किया जोरदार हमला BIHAR NEWS : मां के सोते ही BA की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, अब पुलिस कर रही जांच BIHAR CRIME : नशे में धुत बेटे ने पिता पर किया हमला, चाकू छीनकर पिता ने कर दी बेटे की हत्या BIHAR STET EXAM : जानिए बिहार STET एग्जाम का पैटर्न, 5 घंटे में पूछे जाएंगे 300 सवाल; गलत जवाब पर भी नहीं कटेंगे जवाब Asia Cup 2025: सूर्या की कप्तानी में आज दिखेगा भारत का दम-खम, इस एप पर देखें इंडिया और UAE का लाइव मुकाबला Bihar Government Scheme: सावधान ! महिला रोजगार योजना के नाम पर हो रहा बड़ा खेल, आपको भी आ रहा ऐसा लिंक तो ठहर जाए Bihar Train News: बिहार के स्टेशनों को मिली बड़ी राहत, रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को दी मंजूरी टी सी एच एदुसर्व 16 सितम्बर से नया बैच शुरू, 100% फीस माफी की सुविधा Bihar News: फ्री फायर गेम खेल रहा किशोर को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस कर रही छापेमारी

नाबालिग छात्रा के साथ हॉस्टेल के मालिक ने किया गंदा काम, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

नाबालिग छात्रा के साथ हॉस्टेल के मालिक ने किया गंदा काम, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

10-Aug-2022 09:03 PM

By AKASH KUMAR

AURANGABAD: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाई है। हॉस्टेल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी हॉस्टेल के मालिक को कोर्ट ने 20 साल की सजा का ऐलान किया है। इसके साथ ही 10 हजार रुपया आर्थिक दंड भी लगाया है।


दोषी हॉस्टेल संचालक राजू कुमार गया जिले के आंती थाना क्षेत्र के चंदैली गांव का रहने वाला है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक की अदालत ने बुधवार को महिला थाना कांड संख्या 19/21 में सज़ा की बिन्दुओ पर सुनवाई करते हुए सजा सुनायी है।


अभियुक्त दाउदनगर के वार्ड 26 पटेल नगर में आवासीय मॉर्डन एकेडमी चलाता था। उसके हॉस्टल में ही रहकर पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद नाबालिग पीड़िता के चाचा ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त गया जिले के आंती थाना के चंदैली निवासी व वर्तमान में दाउदनगर के पटेल नगर निवासी राजू कुमार को भादंसं की धारा 376 में 20 साल की सजा सुनायी है। साथ ही दस हजार जुर्माना भी लगाया है। 


जुर्माना नहीं देने पर एक साल और जेल में रहना होगा। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता की माने तो मामले की प्राथमिकी 19 जून 2021 को दर्ज कराई गई थी और साल भर में पीड़िता को न्याय दिलाई गई। अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़ित छात्रा ने अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि वह जिस हास्टल में रहकर वह पढ़ती थी। जहां हॉस्टल के मालिक ने लगातार दो दिनों तक उसका शारीरिक शोषण किया उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।