Train News: रेलवे ने 22 ट्रेनों के समय में किया बदलाव, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल; जानिए.. नई टाइमिंग Train News: रेलवे ने 22 ट्रेनों के समय में किया बदलाव, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल; जानिए.. नई टाइमिंग Bihar News: बिहार में डायल 112 की गाड़ी पेड़ से टकराई, चार पुलिसकर्मी घायल; दो की हालत गंभीर bike gang robbery : पटना से सटे इलाके में दिनदहाड़े हीरो शोरूम मालिक से 6 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने बाइक से पीछा कर दिया घटना को अंजाम बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं: गोली लगने से पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, गले के आर-पार हुई बुलेट; हत्या है या आत्महत्या? बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं: गोली लगने से पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, गले के आर-पार हुई बुलेट; हत्या है या आत्महत्या? इंस्टाग्राम स्टोरी बनी मौत का पैगाम: बिहार में अवैध संबंध के कारण दुकानदार की बेरहमी से हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार Six Lane Bridge : मोकामा-बेगूसराय सिक्स लेन पुल पर जल्द शुरू होगी यह सुविधा, परिवहन मंत्री ने दिया जवाब Bihar Vidhan Sabha: फुलवारी शरीफ में महिला डिग्री कॉलेज की मांग, जानिए शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में क्या दिया जवाब Bihar Vidhan Sabha: बिहार में सहायक निबंधक पद की नियुक्ति पर प्रशासनिक अड़चन जारी, 7 सालों से खाली पदों पर अभी तक नहीं आए अधिकारी
29-Jul-2024 01:47 PM
By First Bihar
DELHI: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, झारखंड के कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था लेकिन हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाह हेमंत सोरेन ने फिर से बीते 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
हाईकोर्ट में हेमंत की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि बड़गांव अंचल में 8.86 जमीन को अवैध रूप से हासिल करने के लिए हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया है। ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
ईडी की अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए आदेश दिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल की कोई जरुरत नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते वक्त जो टिप्पणी की हैं, नीचली अदालत उनसे प्रभावित हुए बिना सुनवाई जारी रखे।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की ईडी की मांग को ठुकराते हुए हाई कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार किया और ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां ईडी को बड़ा झटका लगा है तो वहीं हेमंत सोरेन को बड़ी राहतम ली है।