लड़की को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली, मौत के बाद इलाके में सनसनी चरस तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, चेलवा और बैला को 14 साल की सजा अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को HC ने किया निरस्त, अब स्कूलों में तैनात रहेंगे गेस्ट टीचर रेलवे ने बनाया नया कीर्तिमान, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज से चलाई 364 ट्रेन PK ने लालू-नीतीश पर बोला हमला, किसान महापंचायत में कहा..लालू को अपने बेटों की चिंता है और नीतीश आपके बच्चों को लाठी से पिटवा रहे हैं Raid On Punjab CM House: पंजाब सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर चुनाव आयोग की रेड, पंजाब पुलिस ने आयोग की टीम को रोका, पैसे बांटने की शिकायत Bihar Transport News: गजब..बिहार में गाड़ियों का फिटनेस जांच MVI नहीं दलाल करते हैं, मोटरयान निरीक्षक का सरकारी मोबाइल माफिया के पास कैसे पहुंचा? Bihar Cricket में मैच फिक्सिंग के घिनौने खेल का बड़ा खुलासा: पूर्व वाइस कैप्टन ने जय शाह के करीबी राकेश तिवारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाये खगड़िया में किसान सलाहकार को मारी गोली, श्राद्धकर्म में शामिल होने के बाद लौट रहे थे घर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर 8 मार्च को पहली बार पूर्णिया में करेंगे महासत्संग, एक लाख से अधिक लोग होंगे शामिल
17-May-2023 06:59 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने 2018 में हुई हत्या के मामले की सुनवाई की।
आरोपित में मुफस्सिल थाना के धबौली निवासी राजा बाबू सिंह, इंद्रदेव महतो और चुन-चुन सिंह को हत्या में दोषी पाया। तीनों आरोपितों को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। आरोपित राजा बाबू सिंह को आजीवन कारावास के अलावे आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव ने कुल 5 गवाहों की गवाही कराई। आरोप है कि 24 जनवरी 2018 को शाम 5:00 बजे मुफस्सिल थाना के लक्ष्मीपुर ढाबौली निवासी सूचक जय प्रकाश राय अपने 3 वर्षीय पोता सिद्धार्थ कुमार के साथ सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन देखने गया था तब वहांं पर आरोपित ने पीड़ित के पोता सिद्धार्थ कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 39/ 2018 के तहत दर्ज कराई थी।
वही बेगूसराय कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पाॅक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए बखरी थाना के नदेल घाट निवासी आरोपित रंजन खलीफा को नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने मामले में दोषी पाया। पोक्सो कोर्ट ने दोषी आरोपित रंजन खलीफा को भारतीय दंड विधान की धारा 341 में एक महीना साधारण कारावास, धारा 341 में 1 साल साधारण कारावास ,धारा 370 में 7 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड एवं धारा 373 में 7 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड एवं अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5 में दोषी पाकर 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी।
पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 1लाख रूपया मुआवजा की राशि पीङिता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित को दी गई सभी सजा एक साथ चलेगी। आरोपित पर आरोप है कि इसने नाबालिग पीड़िता को दूसरे दलाल से खरीद कर देह व्यापार में लगा दिया था लेकिन मौका पाकर पीड़िता वहां से भागकर थाने पहुंच गई। थाने में पीड़िता के बयान पर आरोपित के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज की गयी।