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11-Jul-2024 03:16 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: हत्या के एक मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 5 आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने पांच आरोपित साहेबपुर कमाल थाना निवासी सच्चिदानंद राय, बाबूलाल राय, रोहित राय, रणधीर राय और अमल राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया।
इन आरोपितों पर यह आरोप है कि 16 अगस्त 2013 को सुबह के करीब 5 बजे बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बालेश्वर राय के बेटे रामगोपाल राय की हत्या कर दी गयी थी। सिपाही राय के खेत में सभी अभियुक्तों ने मिलकर गोली मारकर रामगोपाल राय की हत्या की थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव एवं राजकुमार महतो ने कुल दस गवाह की गवाही कराई।
कोर्ट ने आरोपितों को हत्या में दोषी पाया और भारतीय दंड विधान की धारा 302/149 में सभी आरोपित को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का आर्थिक जु्र्माना एवं धारा 326/149 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास 10 हजार रुपए का अर्थदंड एवं धारा 147/149 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2 हजार रुपये का अर्थ दंड एवं धारा 148,149 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अभियुक्त अमल राय को 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी। घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 150/2013 के तहत कराई है। बता दें कि 10 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
BEGUSARAI: हत्या के एक मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 5 आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने पांच आरोपित साहेबपुर कमाल थाना निवासी सच्चिदानंद राय, बाबूलाल राय, रोहित राय, रणधीर राय और अमल राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया।
इन आरोपितों पर यह आरोप है कि 16 अगस्त 2013 को सुबह के करीब 5 बजे बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बालेश्वर राय के बेटे रामगोपाल राय की हत्या कर दी गयी थी। सिपाही राय के खेत में सभी अभियुक्तों ने मिलकर गोली मारकर रामगोपाल राय की हत्या की थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव एवं राजकुमार महतो ने कुल दस गवाह की गवाही कराई।
कोर्ट ने आरोपितों को हत्या में दोषी पाया और भारतीय दंड विधान की धारा 302/149 में सभी आरोपित को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का आर्थिक जु्र्माना एवं धारा 326/149 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास 10 हजार रुपए का अर्थदंड एवं धारा 147/149 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2 हजार रुपये का अर्थ दंड एवं धारा 148,149 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अभियुक्त अमल राय को 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी। घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 150/2013 के तहत कराई है। बता दें कि 10 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया।