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30-Jan-2023 05:07 PM
By First Bihar
DESK: 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ था। हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। लखनऊ की NIA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवान अनिल पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की गयी थी।
अनिल पासवान को बचाने के लिए दौड़े दूसरे जवान को जान से मारने की कोशिश की गयी थी। अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा PAC की पोस्ट की ओर दौड़ा था। जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने आतंकी मुर्तजा को पकड़ लिया था। उसके पास से ऊर्दू में लिखी एक धार्मिक किताब भी बरामद की गयी थी। जिसके बाद गोरखनाथ थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। आज इसी मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गयी है।
गौरतलब है कि मुर्तजा अब्बास पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंक माना गया था। आज उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में लाया गया था। 60 दिन की सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ।
DESK: 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ था। हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। लखनऊ की NIA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवान अनिल पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की गयी थी।
अनिल पासवान को बचाने के लिए दौड़े दूसरे जवान को जान से मारने की कोशिश की गयी थी। अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा PAC की पोस्ट की ओर दौड़ा था। जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने आतंकी मुर्तजा को पकड़ लिया था। उसके पास से ऊर्दू में लिखी एक धार्मिक किताब भी बरामद की गयी थी। जिसके बाद गोरखनाथ थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। आज इसी मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गयी है।
गौरतलब है कि मुर्तजा अब्बास पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंक माना गया था। आज उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में लाया गया था। 60 दिन की सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ।