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08-Apr-2024 12:55 PM
By First Bihar
DELHI : दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद के कविता की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी।
दरअसल, दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने विगत 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कविता पर साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। यह वह ग्रुप है जिसमें हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनापल्ली, अरुण पिल्लई और अन्य राजनीतिक नेता शामिल हैं। जिन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत भेजी थी।
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार के. कविता को बीते 2 अप्रैल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। कविता ने कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। कविता ने अपने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला कोर्ट में दिया था। कविता की याचिका पर सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान के. कविता के वकील ने कोर्ट मे दलील दी की बीआरएस नेता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। परीक्षा के समय उनके बेटे को उनकी जरुरत होगी, इसलिए उन्हें बेल दिया जाए।
कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि के. कविता इस केस की मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट किया है। वकील ने कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता से कुछ ही कदम दूर है, अगर कविता को बेल दी जाती है तो जांच बाधित हो सकती है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कविता के बेटे की 12 में सात पेपर के एग्जाम पहले ही हो चुके हैं। दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने के.कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि इसी मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल समेत अबतक 16 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने बीते 21 मार्च की देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन पहले ही आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस मामले में कोर्ट से बेल मिली थी।