Bihar Crime News: बिहार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, तीन बदमाशों ने नाबालिग लड़की से जबरन किया गंदा काम Bihar Crime News: बिहार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, तीन बदमाशों ने नाबालिग लड़की से जबरन किया गंदा काम Bihar News: बिहार में गुड़ उद्योग लगाने के लिए सुनहरा मौका, सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई; 1 करोड़ तक का अनुदान Bihar News: बिहार में गुड़ उद्योग लगाने के लिए सुनहरा मौका, सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई; 1 करोड़ तक का अनुदान Bihar Road Accident: दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जीजा-साले की मौत, साली के घर से लौटने के दौरान हुआ हादसा Aadhaar App से घर बैठे बदलें नाम, मोबाइल नंबर और पता, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया Aadhaar App से घर बैठे बदलें नाम, मोबाइल नंबर और पता, स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया NSMCH में सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन, प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन NSMCH में सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन, प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन बिहार में सनसनीखेज वारदात: मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या कर बॉडी को जलाया, खेत में शव मिलने से हड़कंप
01-Jun-2024 04:26 PM
By First Bihar
DESK : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उन्हें रविवार को सरेंडर करना होगा।
दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया था कि उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। इस बीच सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से पंजाब तक चुनाव प्रचार किया।
सरेंडर करने की तिथि नजदीक आते देख केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ा दिया जाए। हालांकि शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और निचली अदालत में जाने की सलाह दी। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने और नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
शनिवार को केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है और अपने स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरुरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल अपना चेकअप कराने के बजाए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट अब केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 5 जून करेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद तय हो गया है कि रविवार दो जून को केजरीवाल को हर हाल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल थे।