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CBI के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तेजस्वी : समन रद्द करने की मांग, आज होगी सुनवाई

16-Mar-2023 07:20 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई द्वारा समन जारी किया गया है और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। जिसके बाद अब इस समन को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तेजस्वी ने कोर्ट से समन पर रोक लगाने की मांग की है। अब इस मामले में आज सुनवाई होगी। यह सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश शर्मा के समक्ष होगी। 


 दरअसल, सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। सीबीआई ने इस महीने तेजस्वी को तीन बार पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव मंगलवार को तीसरी बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले भी  4 मार्च और 11 मार्च को भी तेजस्वी पूछताछ के लिए अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए थे। जिसके बाद 14 मार्च को तीसरी बार समन जारी हुआ था। वहीं, लगातार तीन समन जारी होने के बाद अब तेजस्वी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 


तेजस्वी यादव ने दायर याचिका में तर्क दिया है कि भले ही वे पटना के निवासी हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है। यह सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधान का उल्लंघन है। उन्होंने याचिका में मांग की है कि जारी तीनों नोटिस पर रोक लगाई जाए। इसे रद्द किया जाए। उनके आवास या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग भी तेजस्वी ने की है।


मालूम हो कि, पहले आज दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी प्रमुख एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को बुधवार को जमानत दे दी। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के वास्ते 29 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।


इधर, रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने के मामले में दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बुधवार की शाम को ही पटना वापस लौट गयी। जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कोई भी जबाव देने से इंकार किया। लेकिन एयरपोर्ट पर जमानत मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी।