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ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड: CBI ने कोर्ट में जमा किए जरूरी दस्तावेज, इस दिन होनी है सुनवाई

ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड: CBI ने कोर्ट में जमा किए जरूरी दस्तावेज, इस दिन होनी है सुनवाई

09-Jan-2024 02:15 PM

By First Bihar

ARA: बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने केस डायरी और अन्य दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिए हैं। सीबीआई के अधिकारी ने आरा कोर्ट पहुंचकर 168 पन्नों की डायरी और पांच सौ पेज के दस्तावेज जमा कराए हैं। इस मामले पर कोर्ट आगामी एक फरवरी को सुनवाई होनी है।


दरअसल, एक जून 2012 की सुबह नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा-स्टेशन रोड में अपने घर के पास टहल रहे रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद भोजपुर और पटना में जमकर उपद्रव हुआ था। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। 13 जुलाई 2013 में सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया था।


करीब 10 वर्षों की जांच के बाद सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर महीने में आरा के तृतीय अपर जिला एवं सेशन कोर्ट सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडेय समेत 8 को आरोपित बनाया था हालांकि इस दौरान सीबीआई की तरफ से डायरी और दस्तावेज कोर्ट को नहीं सौंपे गए थे। सभी पर राजनीतिक षड़यंत्र के तहत ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। आगामी एक फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी है।

ARA: बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने केस डायरी और अन्य दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिए हैं। सीबीआई के अधिकारी ने आरा कोर्ट पहुंचकर 168 पन्नों की डायरी और पांच सौ पेज के दस्तावेज जमा कराए हैं। इस मामले पर कोर्ट आगामी एक फरवरी को सुनवाई होनी है।


दरअसल, एक जून 2012 की सुबह नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा-स्टेशन रोड में अपने घर के पास टहल रहे रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद भोजपुर और पटना में जमकर उपद्रव हुआ था। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। 13 जुलाई 2013 में सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया था।


करीब 10 वर्षों की जांच के बाद सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर महीने में आरा के तृतीय अपर जिला एवं सेशन कोर्ट सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडेय समेत 8 को आरोपित बनाया था हालांकि इस दौरान सीबीआई की तरफ से डायरी और दस्तावेज कोर्ट को नहीं सौंपे गए थे। सभी पर राजनीतिक षड़यंत्र के तहत ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। आगामी एक फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी है।