Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी बेतिया में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार और उपकरण के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर Bihar Election 2025: चुनावी रंग में रंगा बिहार, पटना पहुंचकर क्या बोलीं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा? Bihar Election 2025: चुनावी रंग में रंगा बिहार, पटना पहुंचकर क्या बोलीं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा? Aparajit Lohan : दुलारचंद हत्याकांड के बाद बदले गए नए ग्रामीण SP अपराजित कौन हैं ? इस खबर पढ़िए पटना के नए ग्रामीण एसपी की कहानी; आप भी जान जाएंगे क्या है काम करने का तरीका
                    
                            01-Aug-2024 10:31 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार की पश्चिमी चंपारण सीट से सांसद डॉ. संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 7 साल पुराने आपराधिक मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इस मामले में राज्य सरकार को कोर्ट ने तलब किया है और हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
दरअसल मामला 18 फरवरी 2017 का है जब बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने विधान पार्षद चुनाव के दौरान एक सड़क का उद्घाटन किया था। जिसे आचार संहिता के उल्लंघन बताया गया था। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में उनके खिलाफ अंचलाधिकारी ने केस दर्ज कराया गया था।
अंचलाधिकारी का कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बनकर तैयार थी। संजय जायसवाल ने सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया था। इसी मामले पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई की जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है और नीतीश सरकार को जबाव तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।