ब्रेकिंग न्यूज़

खगड़िया में गंगा कटाव रोकने के लिए लोगों ने किया उपवास, महिलाओं ने की गंगा मईया की पूजा बेगूसराय में संदिग्ध हालात में वृद्धा की मौत, परिजनों ने लगाया पीट-पीटकर हत्या का आरोप मुजफ्फरपुर में युवती की हत्या मामला, प्रेमी पर सिर में गोली मारने का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी बेगूसराय में युवक की निर्मम हत्या, पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर डाला एसिड पटना में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 4 लाख की लूट, हथियारबंद 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार लेकिन रूतबा बढ़ेगा: उनका सुरक्षा घेरा औऱ मजबूत होगा, Z+ के साथ SSG कवर भी रहेगा, स्पेशल कमांडो होंगे तैनात अरवल में गैस लीकेज से लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे मुंगेर में ONLINE ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, युवक ने गंवाए 11.69 लाख रुपये परिवहन विभाग के ESI को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चेक पोस्ट पर वसूली की शिकायत पर SP ने कराया अरेस्ट मुंगेर में गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 13 डोमेस्टिक सिलेंडर जब्त

Home / news / BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई...

BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

20-Jun-2023 06:10 PM

By First Bihar

PATNA: BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पारु थाने के IO और SHO को हाईकोर्ट ने तलब किया है। अब इस मामले पर 21 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि राजू सिंह के खिलाफ राजद नेता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था।  


इससे पहले 16 जून को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस की टीम फरार विधायक राजू सिंह के घर पहुंची थी और डुगडुगी बजाकर विधायक समेत सभी 6 नामजद आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किया था। 


बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया था। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया था कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। 


राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। इस मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। अब पटना हाईकोर्ट से राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है। अब उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 


21 जून की सुनवाई के दौरान पारू थानाध्यक्ष सह केस के जांचकर्ता को केस से जुड़ी सभी कागजात और दस्तावेज के साथ हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। जस्टिस संदीप कुमार की अदालत ने यह आदेश दिया। पारू थानाध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। बता दे कि राजू सिंह की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद हाईकोर्ट से केस के आईओ को उपस्थित होने का आदेश निकलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।