ब्रेकिंग न्यूज़

Patna smart bus stop : अब बस का इंतजार होगा आसान, पटना में शुरू होगी स्मार्ट ग्रीन बस स्टॉप योजना; यात्रियों को मिलेगी यह सुविधा Bihar Assembly News : बिहार विधानमंडल का 10वां दिन आज, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष Land for Job Scam : लैंड फॉर जॉब केस में आज सुनवाई, लालू प्रसाद यादव परिवार समेत 41 आरोपियों पर चलेगा ट्रायल Bihar Budget 2026 : इतने हज़ार करोड़ रुपए सिर्फ सैलरी में बाटेंगी नीतीश सरकार , ताबड़तोड़ भर्तियों से बढ़ा खर्च Bihar Teacher Rules : बिहार में टीईटी खत्म, अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए बस करना होगा यह काम; सीधे मिलेगी नौकरी Katihar fire incident : कटिहार में 500 दुकानें जली, 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान; सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग Bihar weather : बिहार में बदल रहा मौसम, धूप तेज होने से बढ़ेगा तापमान; मौसम विभाग का अलर्ट Bihar School News: बिहार में तीन हजार से अधिक प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, शिक्षा विभाग ने क्यों ले लिया बड़ा एक्शन? Bihar School News: बिहार में तीन हजार से अधिक प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, शिक्षा विभाग ने क्यों ले लिया बड़ा एक्शन? Bihar Crime News: दूध की बकाया पैसा मांगना बुजुर्ग को पड़ा भारी, दबंगों ने ईंट से मारकर मौत के घाट उतारा

बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला: सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला

बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला: सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला

18-Nov-2021 08:02 PM

PATNA: बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में रहते हुए मौत हो जाने पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में फेरबदल किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।


क्या हुआ फेरबदल

दरअसल सरकार ने अब प्रावधान कर दिया है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। हालांकि इसमें एक शर्त भी जोड़ी गयी है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 1991 में नियमावली बनायी थी। बिहार सरकार की ओऱ से 5 अक्टूबर 1991 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पति-पत्नी दोनों के सेवा में हों और उनमें से एक की मौत हो जाये तो फिर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जायेगी।


सरकार ने अब इस प्रावधान को बदला है। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में नया आदेश निकाला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओऱ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाये तो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। शर्त इतनी है कि पति-पत्नी में से जो भी जीवित बचा है वह सरकारी सेवा से रिटायर कर चुका हो यानि पेंशनर हो। सरकार ने अपने आदेश में कहा है


“मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के पेंशनर होने की स्थिति में भी उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। हालांकि उसके लिए अनुकंपा की दूसरी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।