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बिहार के टीचर बनने के लिए रखनी होगी ये योग्यता, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

 बिहार के टीचर बनने के लिए रखनी होगी ये योग्यता, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

20-May-2023 07:40 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह काम की खबर है। राज्य सरकार ने नई शिक्षक नियमावली के तहत अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अहर्ता तय कर दी है। शिक्षा विभाग के तरफ से  इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के टीचर की अर्हता निर्धारित की गई है।


दरअसल, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के अनुसार शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पूर्व में लागू अर्हता को नई नियमावली के तहत अधिसूचित किया गया है। इसमें कहा गया है कि, बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी ही पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे। लेकिन उन्हें दो साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। 


बताया जा रहा है कि, शिक्षा विभाग के तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्लस-टू में क्लास 11 से 12 के शिक्षक पद के लिए पीजी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक व बीएड अनिवार्य होगा। कंप्यूटर विषय के शिक्षक पद के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50 अंक और किसी विषय में पीजी की डिग्री जरूरी होगी। इसके आलावा कृषि विषय के शिक्षक पद के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और कृषि से संबंधित विषय में पीजी डिग्री, संगीत शिक्षक के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ संगीत शिक्षा में पीजी उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता अनिवार्य होगी।


वहीं, यदि बात करें हाई स्कूलों के टीचर की तो कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या पीजी डिग्री और बीएड जरूरी होगा। शारीरिक शिक्षक के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। 


संगीत शिक्षक के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ संगीत शिक्षा में स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष की उपाधि आवश्यक होगी। ललित कला व नृत्य विषय के शिक्षक के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक या उसके समकक्ष की डिग्री आवश्यक होगी। जबकि विशेष शिक्षक की नियुक्ति के लिए भी अर्हता तय की गई है। इसके लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री आवश्यक होगी।


आपको बताते चलें कि, शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक पद के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इंटर पास और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा जरूरी होगा। कक्षा छः से आठ तक के शिक्षक पद के लिए स्नातक व बीएड जरूरी होगा।