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28-Mar-2022 07:58 PM
PATNA: बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी पर अपनी पत्नी और साढ़े तीन साल के मासूम बच्चे के साथ साथ सास-ससुर के साथ मारपीट का आऱोप लगा था। आरोप था कि आईपीएस अधिकारी दहेज की मांग के लिए अमानवीय तरीके से पत्नी और बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोप लगने के बाद बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की थी। लेकिन दो साल बाद आरोपी आईपीएस अधिकारी को क्लीन चिट दे दी गयी है।
मामला 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हिमांशु शंकर त्रिवेदी का है. 2019 में आरोप लगा था कि दहजे की मांग को लेकर हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने अपनी पत्नी सुमिता त्रिवेदी, साढ़े तीन साल के मासूम बेटे के साथ मारपीट की। उसके साथ ससुर औऱ सास के साथ भी मारपीट की गयी। हिमांशु शंकर त्रिवेदी के खिलाफ उनकी पत्नी सुमिता त्रिवेदी ने लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज करायी थी। इस वाकये के बाद बिहार सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी थी।
पत्नी ने वापस ले लिया केस
बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हिमांशु शंकर त्रिवेदी की पत्नी सुमिता त्रिवेदी ने लखनऊ में अपने पति के खिलाफ जो केस दर्ज कराया था उसे वापस ले लिया है। सुमिता त्रिवेदी ने लिखित तौर पर बिहार सरकार को ये जानकारी भी दी है कि वह अब अपने बेटे के साथ पति के पास ही रह रही है। परिवार में जो कुछ भी मतभेद था वह दूर हो गया है। लिहाजा उनके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाये।
बिहार सरकार के गृह विभाग की ओऱ से जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय जांच में भी पाया गया कि हिमांशु शंकर त्रिवेदी पर लगे आरोप अप्रमाणित हैं। यानि आऱोपों का कोई प्रमाण नहीं मिला. ऐसे में मुख्य जांच आय़ुक्त ने हिमांशु शंकर त्रिवेदी के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। इन तमाम बिन्दुओं के मद्देनजर बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारी हिमांशु शंकर त्रिवेदी के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दिया है।