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07-Aug-2023 01:42 PM
By First Bihar
DELHI: बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। अब इस मामले पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जेंसी क्या है, 80 फीसदी काम हो गया है तो 90 फीसदी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। इस मामले पर अब अगले सोमवार को सुनवाई होगी।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 01 अगस्त को जातिगत गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। वहीं पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ घंटे बाद सरकार की तरफ से जातीय गणना को लेकर आदेश भी निर्गत कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए NGO 'एक सोच एक प्रयास' की ओर से याचिका दायर की गई वही नालंदा के अखिलेश कुमार की तरफ से भी याचिका दर्ज की गयी थी। जिसमें कहा गया कि किसी भी राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार नहीं है।