ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: विधानसभा चुनाव को लेकर हाई सिक्योरिटी जोन में बिहार के ये जिले, रियल-टाइम खुफिया निगरानी लागू BSF Vacany: BSF में कांस्टेबल जीडी पद के लिए वैकेंसी, जानें कब और कैसे कर सकते है आवेदन Bihar Politics: ‘एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति, अंतिम दौर में पहुंची चर्चा’, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा Bihar Politics: ‘एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति, अंतिम दौर में पहुंची चर्चा’, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा Patna News: मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप, 10 राउंड हुई फायरिंग; 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज India inflation rate 2025: दिवाली से पहले राहत की खबर! घटती महंगाई से किचन का रेट होगा कम, जाने पूरी जानकारी Bihar Politics: टिकट कटने की संभावना देख CM हाउस के सामने धरना पर बैठे गोपाल मंडल, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा Bihar News: पटाखा फैक्ट्री में निर्माण के दौरान हुआ ब्लास्ट, दो लोग घायल; जांच में जुटी पुलिस Bihar News: 1500 कंपनियों की CAPF तैनाती, बिहार चुनाव से पहले नक्सल इलाकों में सघन निगरानी Bihar News: बिहार के कटिहार में फिर हुआ नाव हादसा, एक बच्ची की मौत; दो की हालत गंभीर

बिहार में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 75 प्रतिशत आरक्षण: विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित

बिहार में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 75 प्रतिशत आरक्षण: विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित

09-Nov-2023 03:34 PM

By First Bihar

PATNA: बिहार में अब सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 75 प्रतिशत आरक्षण होगा. जातीय गणना को आधार बनाकर राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया. इसे विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा.


अब इस प्रकार होगी आरक्षण की व्यवस्था

बिहार विधानसभा से आरक्षण बढाने का जो विधेयक पारित किया गया. उसके मुताबिक अब बिहार सरकार की नौकरियों और सरकार के शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में आरक्षण की निम्नलिखित व्यवस्था होगी.

अनुसूचित जाति- 20 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति- 2 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग-18 प्रतिशत

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-25 प्रतिशत 


सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग औऱ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया है. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत की व्यवस्था बनी रहेगी. इस विधेयक के पास होने के बाद अब सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ साथ तमाम तकनीकी संस्थानों और सरकारी स्कूल-कॉलेजों में नामांकन में भी 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी.