पुलिस की चौकसी पर उठा सवाल: मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों का दुस्साहस देखिये, गैस कटर से SBI ATM काटकर 25 लाख उड़ाए तेजस राजधानी एक्सप्रेस में परोसा गया खराब खाना, यात्रियों का आरोप—शिकायत पर बोला स्टाफ “कंप्लेन कही भी कर लो कुछ नहीं होगा” अच्छी नौकरी करने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जानिये कौन है प्रमोद निषाद?..जिसने 19 हजार फर्जी आधार कार्ड का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जमुई में महादलित युवक को नंगा करके पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल IndiGo Flight News: इंडिगो की उड़ानों का रद्द होने का सिलसिला जारी, पटना से 8 फ्लाइट कल कैंसिल आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU अगुवानी–सुल्तानगंज पुल का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण, मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य Pawan Singh Threat Case: ‘हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं, पवन सिंह को धमकी नहीं दी’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो आया सामने
10-Mar-2021 09:20 PM
VAISHALI : मुजफ्फरपुर के बाद वैशाली में भी बलात्कार के एक आरोपी को उम्रकैद की सुनाई गई है. शिक्षक को छात्रा के साथ बालात्कार का दोषी पाया गया था. जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सजा का एलान किया. पॉक्सो कोर्ट के अपेशल जज आशुतोष कुमार झा ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया.
मामला बिहार के वैशाली जिलेका है, जहां महनार थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा के साथ हुए बलात्कार के मामले में एक शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाया गई है. इससे पहले बीते दिन मांगलवार को भी भी कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी. दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रीतेश कुमार उर्फ बंटी ने ट्यूशन पढ़ने के दौरान छात्रा के साथ कई बार रेप किया था.
पॉक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर महनार थाने में साल 2019 के 8 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. ठीक 2 साल के बाद महिला दिवस पर ही इसका फैसला भी आया और दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.