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बिहार: गैंगरेप के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, जबतक सांस चलेगी जेल में रहेंगे

बिहार: गैंगरेप के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, जबतक सांस चलेगी जेल में रहेंगे

10-Aug-2023 07:05 PM

By MANTU BHAGAT

ARARIA: खबर अररिया से आ रही है, जहां गैंगरेप के दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अररिया की सिविल कोर्ट ने दोनों को जबतक सांस चलेगी, तबतक कारावास की सजा सुनाई है।


दरअसल, पूरा मामला साल 2019 का है। कुर्साकांटा थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ दो बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।


मामला कोर्ट में पहुंचा और करीब चार साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चली, जहां धारा 341, 323, 376(D) और 506/34 भारतीय दंड संहिता का केस दोनों आरोपियों पर चला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध होने के बाद धारा 376(D) के तहत जब तक सांस चलेगी तबतक के लिए कारावास की सजा सुनाई है।

ARARIA: खबर अररिया से आ रही है, जहां गैंगरेप के दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अररिया की सिविल कोर्ट ने दोनों को जबतक सांस चलेगी, तबतक कारावास की सजा सुनाई है।


दरअसल, पूरा मामला साल 2019 का है। कुर्साकांटा थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ दो बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।


मामला कोर्ट में पहुंचा और करीब चार साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चली, जहां धारा 341, 323, 376(D) और 506/34 भारतीय दंड संहिता का केस दोनों आरोपियों पर चला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध होने के बाद धारा 376(D) के तहत जब तक सांस चलेगी तबतक के लिए कारावास की सजा सुनाई है।