Bihar Dsp Transfer: नीतीश सरकार ने एक DSP को हटाया...पुलिस मुख्यालय में वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रखा, वजह क्या है,जानें... Bihar News: बालू और जमीन माफियाओं की अवैध संपत्ति होगी जब्त ! EOU डीआईजी के नेतृत्व में 'टास्क फोर्स' का गठन, माफियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए मो.नं. जारी... Bihar News: बिहार के इस जिले में एड्स के हैरान करने वाले आंकड़े, 7 हजार से अधिक हुई HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या, तेजी से बढ़ रही संख्या Bihar News: बिहार के इस जिले में एड्स के हैरान करने वाले आंकड़े, 7 हजार से अधिक हुई HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या, तेजी से बढ़ रही संख्या Bihar News: बिहार के सरकारी अस्पताल से नवजात की चोरी, SNCU की सुरक्षा पर उठे सवाल; CCTV फुटेज खंगाल रहा अस्पताल प्रशासन Patna Crime News: पटना में तेजी से फैल रहा सूखे नशे का कारोबार, टारगेट पर स्कूली बच्चे; महिला समेत तीन शातिर अरेस्ट Patna Crime News: पटना में तेजी से फैल रहा सूखे नशे का कारोबार, टारगेट पर स्कूली बच्चे; महिला समेत तीन शातिर अरेस्ट UNESCO Heritage: भारत के इस बड़े त्योहार को यूनेस्को ने घोषित किया अमूर्त विश्व धरोहार, पीएम मोदी ने जताई खुशी UNESCO Heritage: भारत के इस बड़े त्योहार को यूनेस्को ने घोषित किया अमूर्त विश्व धरोहार, पीएम मोदी ने जताई खुशी बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात: स्मैक के नशे में युवक ने दो मासूम भाइयों को मौत के घाट उतारा, मर्डर के बाद काट ली जीभ
10-Aug-2023 07:05 PM
By MANTU BHAGAT
ARARIA: खबर अररिया से आ रही है, जहां गैंगरेप के दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अररिया की सिविल कोर्ट ने दोनों को जबतक सांस चलेगी, तबतक कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल, पूरा मामला साल 2019 का है। कुर्साकांटा थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ दो बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।
मामला कोर्ट में पहुंचा और करीब चार साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चली, जहां धारा 341, 323, 376(D) और 506/34 भारतीय दंड संहिता का केस दोनों आरोपियों पर चला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध होने के बाद धारा 376(D) के तहत जब तक सांस चलेगी तबतक के लिए कारावास की सजा सुनाई है।