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Bihar Crime News: नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा, पढ़ने जा रही मासूम के साथ किया था गंदा काम

Bihar Crime News: नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा, पढ़ने जा रही मासूम के साथ किया था गंदा काम

29-Oct-2024 07:03 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीय बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने भाई के साथ पढ़ने जा रही मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था।


रेप केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंघौल थाना क्षेत्र के बगवाड़ा निवासी रामप्रवेश महतो को पोक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी घोषित किया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित रामप्रवेश महतो को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 एम और 6 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल आठ गवाहों की गवाही कराई। पीङिता की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन का पूरा पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा और पूरा बहस किया। आरोप है कि 14 अक्टूबर 2023 को 3:30 बजे तीन वर्षीय नाबालिक लड़की अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी रास्ते में सिंघौल थाना के बगवारा निवासी फूचो महतो का बेटा रामप्रवेश महतो मिला। आरोपित रामप्रवेश महतो दोनों को पूरी खाने के लिए दिया और साइकिल पर बैठाकर गाछी की ओर ले जाने लगा। 


पीड़िता का भाई ने साइकिल से कूद कर अपने घर पर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। आरोपित रामप्रवेश महतो तीन वर्षीय नाबालिग को गाछी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महज एक साल में फैसला सुना दिया। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपए का सरकारी मुआवजा की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है।