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06-Jan-2024 09:33 PM
By First Bihar
MUNGER: खबर मुंगेर से आ रही है, जहां एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता की कोर्ट ने एसिड अटैक के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। दोनों दोषी रिश्ते में बाप-बेटे हैं। कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6-6 माह अतरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 का है, जहां जमीनी विवाद में आरोपी पिता के कहने पर आरोपी बेटे ने पड़ोसी के ऊपर एसिड फेंक दिया था। मुंगेर न्यायालय के एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता के कोर्ट ने जमीनी विवाद में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के कैलू यादव पर एसिड अटैक से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शंकरपुर गांव के चार आरोपियों मे विदेशी यादव को एसिड अटैक करने का आदेश देने एवं उसके बेटे अरुण यादव को ऐसिड डालने के आरोप में दस-दस साल कारवास सहित 50-50 हजार रुपया जुर्माना की सुनाई सजा।
अभियोजन पक्ष से एपीपी जितेंद्र कुमार पटेल ने बहस में भाग लिया। इस मामले में एपीपी जितेंद्र पटेल ने बताया कि 28 मई 2018 को सुबह में शंकरपुर गांव निवासी कैलू यादव, आरोपी विदेशी यादव से सटे अपने घेराबंदी किये हुए जमीन को देखने गया तो पाया कि घेराबंदी का तार एवं पीलर टूटा है। इस बात को लेकर कैलू यादव एवं विदेशी यादव में विवाद हुआ और फिर विदेशी यादव के आदेश पर उसके पुत्र अरूण यादव ने कैलू यादव पर ऐसिड डाल दिया एवं उसके अन्य पुत्र सरूप यादव एवं कांति यादव ने मारपीट किया था।
एसिड डालने के बाद कैलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद न्यायालय ने साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद पिता-पुत्र को दोषी करार दिया था और सजा सुनाई। अरूण यादव बीते पांच वर्ष से जेल में है वहीं विदेशी यादव को आज न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अन्य दो आरोपी सरूण यादव एवं कांति यादव जमानत अवधि के दौरान दो माह से अधिक समय जेल में रहा। इस वजह से उसे मुक्त कर दिया गया।
MUNGER: खबर मुंगेर से आ रही है, जहां एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता की कोर्ट ने एसिड अटैक के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। दोनों दोषी रिश्ते में बाप-बेटे हैं। कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6-6 माह अतरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 का है, जहां जमीनी विवाद में आरोपी पिता के कहने पर आरोपी बेटे ने पड़ोसी के ऊपर एसिड फेंक दिया था। मुंगेर न्यायालय के एडीजे चतुर्थ प्रबल दत्ता के कोर्ट ने जमीनी विवाद में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के कैलू यादव पर एसिड अटैक से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शंकरपुर गांव के चार आरोपियों मे विदेशी यादव को एसिड अटैक करने का आदेश देने एवं उसके बेटे अरुण यादव को ऐसिड डालने के आरोप में दस-दस साल कारवास सहित 50-50 हजार रुपया जुर्माना की सुनाई सजा।
अभियोजन पक्ष से एपीपी जितेंद्र कुमार पटेल ने बहस में भाग लिया। इस मामले में एपीपी जितेंद्र पटेल ने बताया कि 28 मई 2018 को सुबह में शंकरपुर गांव निवासी कैलू यादव, आरोपी विदेशी यादव से सटे अपने घेराबंदी किये हुए जमीन को देखने गया तो पाया कि घेराबंदी का तार एवं पीलर टूटा है। इस बात को लेकर कैलू यादव एवं विदेशी यादव में विवाद हुआ और फिर विदेशी यादव के आदेश पर उसके पुत्र अरूण यादव ने कैलू यादव पर ऐसिड डाल दिया एवं उसके अन्य पुत्र सरूप यादव एवं कांति यादव ने मारपीट किया था।
एसिड डालने के बाद कैलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद न्यायालय ने साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद पिता-पुत्र को दोषी करार दिया था और सजा सुनाई। अरूण यादव बीते पांच वर्ष से जेल में है वहीं विदेशी यादव को आज न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अन्य दो आरोपी सरूण यादव एवं कांति यादव जमानत अवधि के दौरान दो माह से अधिक समय जेल में रहा। इस वजह से उसे मुक्त कर दिया गया।