Education Department Bihar : बिहार के 44 कॉलेजों की बड़ी लापरवाही, शिक्षा विभाग का सख्त ऐक्शन तय; 10 डिग्री कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द Bihar Cyber Fraud : 4 करोड़ साइबर फ्रॉड में हरियाणा EOU का बिहार में छापा, महिला गिरफ्तार; पति फरार train derailed in Bihar : जमुई-जसीडीह रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा, सिमुलतला पुल के पास सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी, 17 बोगियां क्षतिग्रस्त Bihar weather :बिहार में घना कोहरा और भीषण ठंड का कहर, 5 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी मुजफ्फरपुर: ट्रेन में चोरी का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार; जेवरात बरामद मुंगेर में साइबर ठगों का खेल जारी, दो लोगों से 13 लाख रुपये की ठगी, साइबर थाने में केस दर्ज मुंगेर में शराब माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला, QRT के 3 जवान घायल, सरकारी राइफल छीने जाने की खबर मुंगेर में चलती कार में लगी भीषण आग, कूदकर दो भाईयों ने बचाई अपनी जान Bihar में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा: जाली दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले 2912 टीचर पकड़े गये, अभी और मामले सामने आयेंगे छपरा में फ्लिपकार्ट के गोदाम से 2.36 लाख की चोरी, खिड़की का ग्रिल काटकर चोरों ने दिया घटना को अंजाम
17-Feb-2023 08:23 AM
By First Bihar
PATNA: अगर आप भी जूनियर इंजीनियर के पदों पर बहाली का इंताजर कर रहे है तो यह खबर जरुर पढ़े. अब जल्द ही जूनियर इंजीनियर के लिए जल्द भली होगी. बता दें बिहार सरकार ने पटना हाइकोर्ट में हलफनामा दायर कर राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियरों की बहाली का निर्देश दिया है. जिसके लिए कोर्ट ने लगभग 6379 पदों पर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा.
कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा को मंजूर करते हुए बहाली नियमों में बदलाव कर नये सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया. इसके पहले कोर्ट ने राज्य में जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई की और सभी रिट याचिका को निष्पादित कर दिया.
यह सुनवाई न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ द्वारा संजय कुमार चौहान सहित 7 अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर की गयी. इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि बहाली के लिए बनाए गए नियम में बदलाव किया जाना है. सरकार इस बहाली के लिए पहले बनाए गए नियम में संशोधित कर नया नियम बनाकर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करेगी. इसके बाद इस पद पर नए नियम के मुताबिक नियुक्ति की जायेगी.