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22-Oct-2024 07:33 PM
By First Bihar
BEGUSARAI: पांच साल पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इस मामले में आज आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय ने मामले पर सुनवाई करते हुए मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र पोद्दार, ज्ञानी कुमार और सहरसा जिले के सलखुवा वार्ड नंबर 6 निवासी गोविंद पोद्दार को दोषी पाया।
कोर्ट ने आज सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद तीनों आरोपितों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50- 50 हजार रूपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई।
घटना 17 अक्टूबर 2019 की सुबह 5 बजे की है जब पीड़िता अपनी नानी के साथ वो फूल तोड़ने के लिए जा रही थी। तभी बखरी गायत्री मंदिर के पास सड़क के किनारे वो खड़ी थी तभी उसी वक्त एक बाइक पर सवार युवकों ने लड़की का अपहरण कर लिया और एक युवक ने जब शादी करने की बात कही तो पीड़िता ने इनकार कर दिया जिसके बाद उसके साथ गंदा काम किया गया। घटना की प्राथमिकी बखरी थाने में दर्ज की गयी थी। थाना कांड संख्या 10/20 के तहत केस दर्ज हुआ था।