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23-Jul-2023 09:04 AM
BEGUSARAI : बेगूसराय में नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में पुलिस ने हारमोनियम मास्टर को अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके बाद पुलिस ममाला स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने में तैयारी में जुटी है। जबकि, इस मामले में पुलिस फरार चल रहे तीनों आरोपितों के आठ परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चार आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल के तहत पुलिस सजा दिलाने के लिए तैयारी में जुट गयी है।
दरअसल, बेगूसराय के तेघड़ा के गांव में हारमोनियम मास्टर और किशोरी का वायरल आपत्तिजनक वीडियो मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी किशनदेव चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वो पकठौल गांव का निवासी है। जबकि, आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर नाबालिग की पिटाई कर उसे जबरन निर्वस्त्र करने के मामले में अन्य तीन लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। अब पुलिस इनलोगों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी कर रही है। पुलिस इन तीन लोगों के आठ परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही चार आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल के तहत पुलिस सजा दिलाने के लिए तैयारी में जुट गयी है।
वहीं, इस मामले में मुख्यायल डीएसपी के नेतृत्व में पीड़ित नाबालिग की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करायी गयी। कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया। एसपी ने बताया कि 21 जुलाई को एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया, इसमें एक अधेड़ व नाबालिग आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। नाबालिग के साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की जा रही है। बताया कि वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच तेघड़ा एसडपीओ से करवाई गयी। एसपी ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाना कांड 23/23 धारा-341, 323, 342, 376, 354 बीसीडी / 34 भादवि व 4/6/8 पॉक्सो एक्ट व 67 (बी) आईटी एक्ट व 3 (1) (डब्ल्यू), 3(2) (वी) एससी एसटी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
इधर, इस मामले में एसपी =योगेन्द्र कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की के अनुसार रामविलास पोद्दार का पोता दीपक पोद्दार ने आपत्तिजनक हालत का वीडियो बनाया व उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर चार के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल थे, उन लोगों की भी पहचान कर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलायी जाएगी।