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दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 आरोपित को 10 साल की सजा

दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 आरोपित को 10 साल की सजा

18-Jul-2023 10:30 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए मटिहानी थाना के रचियाही पुरानी टोला निवासी सुमित कुमार, विवेक कुमार और पन्नापुर निवासी संतोष कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए में दोषी पाया और तीनों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 


तीनों पर 10 हजार अर्थदंड और धारा 342 में दोषी पाने के बाद एक साल कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। वही पोक्सो की धारा 8 में दोषी पाकर 4 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है। पोक्सो कोर्ट ने इसी मामले के दो अन्य आरोपी मटिहानी थाना के रचियाही पुराना टोला निवासी विभा देवी और अवधेश राय को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया है। 


कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 50 हजार रुपए पीङिता को सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 7 दिसंबर 2018 को सूचक की नाबालिग 12 वर्षीय पुत्री अपने ननिहाल रचियाही पुरानी टोला गया जहां शाम तक अपने घर वापस नहीं लौटी। पीड़िता को सभी आरोपितों ने जबरदस्ती आरोपित अवधेश राय के घर में रखा और बारी-बारी से सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

BEGUSARAI: बेगूसराय में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए मटिहानी थाना के रचियाही पुरानी टोला निवासी सुमित कुमार, विवेक कुमार और पन्नापुर निवासी संतोष कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए में दोषी पाया और तीनों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 


तीनों पर 10 हजार अर्थदंड और धारा 342 में दोषी पाने के बाद एक साल कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। वही पोक्सो की धारा 8 में दोषी पाकर 4 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है। पोक्सो कोर्ट ने इसी मामले के दो अन्य आरोपी मटिहानी थाना के रचियाही पुराना टोला निवासी विभा देवी और अवधेश राय को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया है। 


कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 50 हजार रुपए पीङिता को सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 7 दिसंबर 2018 को सूचक की नाबालिग 12 वर्षीय पुत्री अपने ननिहाल रचियाही पुरानी टोला गया जहां शाम तक अपने घर वापस नहीं लौटी। पीड़िता को सभी आरोपितों ने जबरदस्ती आरोपित अवधेश राय के घर में रखा और बारी-बारी से सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।